नियम 134ए: पहली लिस्ट के सभी विद्यार्थियों को 31 तक करवाना होगा दाखिला
नियम 134ए की पहली लिस्ट में जिन भी विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किय
जागरण संवाददाता, सिरसा :
नियम 134ए की पहली लिस्ट में जिन भी विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किया गया था। उन सभी विद्यार्थियों को 31 मई तक अपना दाखिला अलॉट किए स्कूल में करवाना होगा। कई अभिभावकों ने पहली लिस्ट के अनुसार बच्चों का दाखिला स्कूलों में करवा दिया था। लेकिन इसके बाद जारी हुई लिस्ट में उन बच्चों को अन्य स्कूल अलॉट कर दिया गया था। ऐसे में अब वह अभिभावक स्कूल बदलवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे है लेकिन शिक्षा विभाग ने जारी लिस्ट के अनुसार इस परिस्थिति वाले बच्चों को 31 मई तक अलॉट किए स्कूल में दाखिला लेने के निर्देश दिए गए है।
अगर कोई अभिभावक 31 मई तक बच्चें का दाखिला अलॉट किए स्कूल में नहीं करवाते तो बच्चे की सीट रिक्त समझी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विभाग ने दूसरी लिस्ट में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को 26 और 27 को स्कूलों में बदलाव करने के आदेश दिए थे। वेबसाइट न चलने के विभाग ने स्कूल बदलने के तिथि को भी बदल दिया है। आनलाइन स्कूल में बदलाव करने के लिए 31 मई के बाद का समय बताया जा रहा है। जिसमें बच्चों को दोबारा से 15 स्कूलों का चयन करना होगा। इसके बाद सभी दूसरी लिस्ट जारी करने की तिथि तय की जाएगी। दूसरी लिस्ट जारी होने की सूचना रजिस्ट्रेशन करवाए गए मोबाइल नंबर पर अभिभावकों व बच्चें को प्राप्त होगी।
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अभिभावकों को नहीं मिल रहा न्याय
शिक्षा विभाग ने पहली लिस्ट जारी करने के बाद अभिभावकों को तीन दिन में दाखिला करवाने का समय दिया था। लेकिन आनलाइन प्रक्रिया में भारी कमियों के चलते पहली लिस्ट के विद्यार्थियों को अभी तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे है। अभिभावक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर अपनी समस्या सुनाते है लेकिन अधिकारी भी उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं दे पाते। हालांकि इस समस्या को लेकर अभिभावक डीसी तक को भी ज्ञापन सौंप चुके है लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही। अब अभिभावक दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रहे है।
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31 तक ही विद्यार्थियों को करवाना होगा एडमिशन
जिन भी अभिभावकों ने बच्चों का दूसरे स्कूल दाखिला करवा था और स्कूल ने उन्हें पूरी फीस जमा करवाने की बात कहीं थी। उन सभी विद्यार्थियों को अलॉट किए गए स्कूल में दाखिला करवाना होगा। और जिन अभिभावकों ने स्कूल में फीस व अन्य चार्ज जमा किए थे उनकी पूरी राशि उन्हें वापस लौटाई जाएगी। इसके लिए स्कूल संचालकों को भी सूचना प्राप्त करवा चुके है।
सुशील शर्मा, जिला नोडल अधिकारी, नियम 134ए सिरसा
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