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मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार नंबर जोड़ने की कार्यवाही शुरू, मतदाता सूचियों के नए फार्म भी हुए लागू

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार नंबर जोड़ने का कार्य शुरू हो चुका है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Aug 2022 06:10 PM (IST)Updated: Thu, 25 Aug 2022 06:10 PM (IST)
मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार नंबर जोड़ने की कार्यवाही शुरू, मतदाता सूचियों के नए फार्म भी हुए लागू
मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार नंबर जोड़ने की कार्यवाही शुरू, मतदाता सूचियों के नए फार्म भी हुए लागू

सिरसा, विज्ञप्ति: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार नंबर जोड़ने का कार्य शुरू हो चुका है। आधार को मतदाता पहचान पत्र के साथ जोड़ने से मतदाता सूची को शुद्ध करने में आसानी होगी।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि मतदाता स्वयं भी आनलाइन वोटर हेल्प लाइन एप या पोर्टल पर जाकर आधार को वोटर कार्ड के साथ लिक कर सकते हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे भी अपने आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ें। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 31 दिसंबर 2022 तक आधार लिक के कार्य को पूर्ण किया जाना है। इसके अतिरिक्त मतदाता अपने बूथ के बूथ लेवल अधिकारी के पास फार्म नंबर 6(ख) भरकर भी आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ जोडऩे के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों से संबंधित पहले से चले आ रहे पुराने फार्म नं 6, 7, 8 को संशोधित कर दिया गया है, तथा फार्म नंबर 8(क) को हटा दिया गया है तथा फार्म नंबर 6(ख) नया फार्म लागू किया गया है। ये संशोधित व नए फार्म 01 अगस्त से लागू हो चुके हैं।

तहसीलदार चुनाव हनुमान दास ने बताया कि फार्म नंबर 6 नए मतदाता के पंजीकरण के लिए, फार्म नंबर 6(ख) मतदाता सूची में आधार नंबर लिक करवाने के लिए, फार्म नंबर 7 वोट कटवाने के लिए, फार्म नंबर 8 मतदाता सूची में दर्ज विवरण को शुद्ध करवाने तथा एक मतदान केंद्र से अथवा किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे स्थान पर वोट स्थानांतरित करवाने के लिए है।


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