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कैदी को एनडीपीएस एक्ट में 10 साल कैद

जागरण संवाददाता, सिरसा : सिरसा जेल में सजा काट रहे कैदी सुरजीत ¨सह को अदालत ने जेल में नश

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Jul 2018 10:29 PM (IST)Updated: Wed, 18 Jul 2018 10:29 PM (IST)
कैदी को एनडीपीएस एक्ट में 10 साल कैद

जागरण संवाददाता, सिरसा : सिरसा जेल में सजा काट रहे कैदी सुरजीत ¨सह को अदालत ने जेल में नशीली गोलियां बरामद होने के मामले में दोषी करार दे दिया है। उन्हें दस साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माना किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीपीएस एक्ट के पहले केस में सजा पूरी होने के उपरांत ही दूसरी सजा शुरू होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत में चले अभियोग के अनुसार ¨कगरे निवासी सुरजीत ¨सह दो अक्टूबर 1996 को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया था। उस मुकदमे में उसे दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और जेल में सजा काटने के दौरान उससे 13 जुलाई 2016 को नशीली गोलियां बरामद हुई। खाकी रंग के पैकेट में मिली थी गोलियां

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जेल के डीएसपी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 13 जुलाई को वार्डन अनिल कुमार व गुरमीत ¨सह ने कैदी सुरजीत की तलाशी ली तो उससे बिना सिम का एक मोबाइल तथा खाकी रंग की टेप से बंद पै¨कग में 165 गोलियां बरामद हुई थी जो नशीली थी। हुडा चौकी ने इस संबंध में केस दर्ज कर लिया और इन गोलियों की जांच ड्रग अधिकारी संदीप गहलान से करवाई जिसमें वे नशीली पाई गई। जिसके बाद प्रीजनर एक्ट के अलावा एनडीपीएस एक्ट में भी केस दर्ज कर लिया गया। सुरजीत को 2001 में सजा सुनाई गई थी। मई 2003 में जमानत पर रिहा गया और मामला हाईकोर्ट में था। वर्ष 2013 में उनकी याचिका खारिज हो गई तभी से वह जेल में बंद है। एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा में माफी नहीं हो सकती है और जितने दिन की सजा है वह पूरी काटनी होगी। जब उनसे गोलियां बरामद हुई उस दौरान वे कुल पौने आठ वर्ष की सजा काट चुके थे।


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