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चेक बाउंस मामले में एक वर्ष का कारावास

संवाद सूत्र ऐलनाबाद: उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी दुष्यंत चौधरी की अदालत ने 2015 में दायर चेक ब

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 12:47 AM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 12:47 AM (IST)
चेक बाउंस मामले में एक वर्ष का कारावास
चेक बाउंस मामले में एक वर्ष का कारावास

संवाद सूत्र ऐलनाबाद: उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी दुष्यंत चौधरी की अदालत ने 2015 में दायर चेक बाउंस के एक मामले में एक वर्ष का साधारण कारावास और हर्जाने सहित 5 लाख 75 हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई है। न्यायालय में चले केस के अनुसार मैसर्ज श्रीराम फीड्स फर्म से नेजाडेला खुर्द निवासी आरोपित राजेश ने पोल्ट्री फार्म के लिए फीड व चूरा लिया जिसकी कीमत पांच लाख सात हजार से अधिक रही। देनदारी चुकता करने की एवज में चेक दिया था। कुछ समय पश्चात शिकायतकर्ता सुनील खोड ने उक्त चेक को बैंक में लगाया लेकिन ये बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने चेक बाउंस होने के उपरांत लीगल नोटिस भेजा। आरोपित ने शिकायतकर्ता को नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ऐलनाबाद की अदालत में याचिका लगाई गई। अदालत ने आरोपित पर लगे आरोप सही माने ओर उसे सजा सुनाई।

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