बगैर लाइसेंस प्लंबर नहीं कर सकता पेयजल-सीवरेज कनेक्शन
संवाद सहयोगी, डबवाली : जनस्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बगैर प्लंबर कार्य नहीं कर सकता। अगर वो
संवाद सहयोगी, डबवाली :
जनस्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बगैर प्लंबर कार्य नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता पकड़ा जाता है तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में महकमा कानूनी कार्रवाई कर सकता है। नियमों की खिलाफत हर जगह हो रही है। अनुभवहीन प्लंबर की वजह से सीवरेज, गंदे पेयजल की आपूर्ति की शिकायतें बढ़ रही हैं। जिसका खामियाजा संबंधित लोगों के साथ-साथ जनस्वास्थ्य विभाग को भुगतना पड़ता है। लेकिन डबवाली में ऐसा नहीं होगा। महकमे ने अनाड़ी प्लंबरों की तलाश में सर्च अभियान शुरु कर दिया है। साथ ही नये कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले लोगों को महकमा से मंजूरशुदा प्लंबर से ही कनेक्शन करवाने का आह्वान किया जा रहा है। रिकॉर्ड के मुताबिक डबवाली में चार प्लंबरों के पास ही लाइसेंस है। हकीकत में हर गली के चौराहे पर दूसरा प्लंबर बैठा है। यह होती है प्रक्रिया
प्लंबर का कोर्स करने या फिर चार साल का अनुभव रखने वाला प्लंबर लाइसेंस के लिए जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय में आवेदन कर सकता है। नियमानुसार उसे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। अधिकारी संबंधित प्लंबर के कार्य का निरीक्षण करते हैं। टेस्ट में पास होने पर उससे 400 रुपये फीस भरवाकर लाइसेंस जारी किया जाता है। यह लाइसेंस एक साल के लिए वैध होता है। अगले वर्ष नवीनीकरण फीस जमा करवाने के बाद उसे लाइसेंस जारी किया जाता है। सीवरेज, पेयजल कनेक्शन मंजूरशुदा प्लंबर से ही करवाना चाहिए। शहर में पेयजल, सीवरेज संबंधी ज्यादा शिकायतें अनुभवहीन प्लंबर की वजह से सामने आ रही हैं। अगर ऐसे लोग पकड़े गए तो सरकारी संपत्ति नुकसान की कार्रवाई की जाएगी। प्लंबर को लाइसेंस कार्यकारी अभियंता जारी करते हैं।
-एसडीओ भानी राम, जनस्वास्थ्य विभाग, डबवाली