चाचा की हत्या मामले में भतीजे को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, सिरसा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. आरएन भारती की अदालत ने हत्या मामले में भत
जागरण संवाददाता, सिरसा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. आरएन भारती की अदालत ने हत्या मामले में भतीजे को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड किया है। मामला गांव केहरवाला का है जहां 16 जून 2013 को भतीजे ने अपने चाचा की तेजधार हथियार से वार कर हत्या कर दी थी। अदालत में चल रहे अभियोग के अनुसार गांव केहरवाला निवासी महेंद्र का अपने चाचा ईश्वर के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था। 16 जून, 2013 को ईश्वर अपने खेतों में गया हुआ था। इस दौरान ईश्वर व महेंद्र की बीच विवाद हो गया। महेंद्र ने तैश में आकर अपने चाचा पर कस्सी से वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। मामले पर पर्दा डालने के उद्देश्य से महेंद्र ने ईश्वर के शव को खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया था। ईश्वर जब घर नहीं पहुंचा तो परिजन खेत में पहुंचे। खेत में काम कर रहे महेंद्र को देखकर परिजनों को कुछ अनहोनी का शक हुआ। ईश्वर की चप्पल खेत में पड़ी थी मगर वह नहीं था। परिजनों ने रानियां थाना में ईश्वर की हत्या होने का शक जताया। पुलिस ने जब महेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खेत में दबाए गए ईश्वर ¨सह के शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने मृतक के पुत्र रामस्वरूप के बयान पर महेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पांच साल चली अदालती कार्रवाई में महेंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।