सूचना आयोग ने सिटीएम से 27 तक मांगा रिकॉर्ड
आरटीआइ कार्यकर्ता अधिवक्ता पवन पारीक द्वारा आरटीआइ के तहत कोि
जागरण संवाददाता, सिरसा : आरटीआइ कार्यकर्ता अधिवक्ता पवन पारीक द्वारा आरटीआइ के तहत कोविड-19 से संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी तय समयावधि में न देने पर राज्य सूचना आयोग ने सिटीएम को नोटिस भेजकर 27 अक्टूबर तक जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा है। इस मामले में आयोग में आगामी सुनवाई दो नवंबर को होगी। पवन पारीक ने बताया कि प्रशासन से उन्होंने कोविड के दौरान बनाए गए कंटेनमेंट जोन में लोगों को क्या सुविधाएं दी गई के संबंध में जानकारी मांगी थी। पहले तो प्रशासन ने जानकारी नहीं दी। अपील करने पर प्रशासन की ओर से सिर्फ कंटेनमेंट जोन की जानकारी दी गई, जबकि खर्च का कोई ब्यौरा नहीं दिया। पवन पारीक ने पूछा था कि कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए सरकार की ओर से क्या हिदायतें जारी की गई हैं। जिलेभर में स्थापित किए गए कंटेनमेंट जोन का लोकेशन वाइज विवरण उपलब्ध करवाया जाए। कंटेनमेंट जोन के दौरान लोगों को क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। कितना सुविधाओं पर खर्च किया गया, की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। प्रशासन को सरकार की ओर से एक कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए कितना बजट व फंड जारी किया गया है। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए क्या सुविधाएं दी गई। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए सिविल सर्जन को किन नियमों के तहत किन-किन मदों में कुल कितना फंड जारी किया गया। सिविल सर्जन को कोरोना संक्रमितों के लिए आवेदन की जवाबी तारीख तक कितनी राशि जारी की जा चुकी है। संक्रमित मरीज को कितने दिनों तक आइसोलेशन में रखने का प्रावधान है। अब तक मिले सभी संक्रमितों की सूची दी जाए। संक्रमित मिले व्यक्तियों का सैंपल किस-किस तिथि को लिया गया और किस लैब में टेस्ट करवाया गया।