कृषि कार्ड धारक किसान अब स्वेच्छा से करवा सकेंगे फसल बीमा : एलडीएम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा
जागरण संवाददाता, सिरसा : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा कुछ बदलाव किए गए है, जिसके तहत अब कृषि कार्ड धारक किसान अपनी फसल का बीमा अब स्वेच्छा से करवा सकते है। एलडीएम अरुण सोनी ने बताया कि खरीफ फसल 2020-21 का बीमा न करवाने के इच्छुक सभी कृषि कार्ड धारक 24 जुलाई तक ओप्ट आउट फार्म भर कर संबंधित बैंक में जमा करवाए। इसके अतिरिक्त कृषि कार्ड धारक किसान जिनका फसल का बीमा होना है, वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके कृषि कार्ड खाते में फसल बीमा प्रीमियम के लिए पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध है। एलडीएम ने बताया कि आमतौर पर देखा गया है कि किसानों के कृषि कार्ड खाते में पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध नहीं होने की वजह से उनका फसल बीमा नहीं हो पाता तथा उनको फसल का नुकसान होने की स्थिति में फसल का क्लेम नहीं मिल पाता है। यदि कोई किसान अपनी पूर्ववर्ती फसल में बदलाव चाहता है तो वह अपनी फसल का लिखित ब्यौरा संबंधित बैंक शाखा में जमा करवाएं। उन्होने बताया कि इस योजना का लाभ लेने वाले किसान को अपना खाता आधार से लिक करवाना अनिवार्य है। यदि बैंक खाते को आधार से लिक नहीं करवाया तो तुरंत ही 24 जुलाई तक अपनी संबंधित बैंक शाखा में आधार कार्ड की प्रति जमा करके खाते को आधार कार्ड से लिक करवाएं ताकि फसल बीमा सुनिश्चित किया जा सके। इस स्कीम में जिन किसानों ने कृषि कार्ड नहीं बनवा रखा है वे भी इस योजना का लाभ उठाते हुए अपनी फसल का बीमा उचित दस्तावेज नजदीकी बैंक शाखा में जमा करवाकर करवा सकते हैं।