31 मार्च से पूर्व प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज में सौ फीसद मिलेगी छूट
सिरसा नगर परिषद की ओर से पूर्व के प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को ब्याज
जागरण संवाददाता, सिरसा :
नगर परिषद की ओर से पूर्व के प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को ब्याज में सौ फीसद छूट दी है। जिसके लिए वर्ष 2010-11 से 2017-18 का बकाया प्रापर्टी टैक्स 31 मार्च तक एकमुश्त जमा करवाकर छूट का लाभ उठा सकते हैं। नगर परिषद द्वारा वर्ष 2018-19 के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की प्रक्रिया चल रही है। नगर परिषद द्वारा 3 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जा चुका है जबकि करीब डेढ़ करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स अभी बकाया है।
सभी प्रापर्टी मालिकों को 31 मार्च से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना होगा। इस समय तक प्रॉपर्टी टैक्स में सौ फीसद ब्याज में छूट मिलेगी। शहरवासी प्रापर्टी टैक्स समय पर जमा करवाकर छूट का लाभ उठा सकते हैं। लोग नगर परिषद में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए पहुंचे रहे हैं। नगर परिषद द्वारा सरकारी कार्यालय व निजी संस्थाओं को नोटिस भेजे गये। जिस पर कार्यालय में पिछले चार दिनों में 60 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ है।
प्रॉपर्टी का शनिवार से शुरू होगा सर्वे
नगर परिषद द्वारा प्रॉपर्टी का शनिवार को सर्वे किया जाएगा। विभाग ने इससे पहले ट्रायल का कार्य पूरा कर लिया है। सर्वे के लिए 90 कर्मचारियों को तैनात किया गया है जो 30 अप्रैल तक सर्वे का कार्य पूरा करेंगे। शहर में 2014 के सर्वे अनुसार करीब 73 हजार प्रॉपर्टी है। मौजूदा समय में 90 हजार प्रॉपर्टी का होने का अनुमान है।
कंपनी को दिया सर्वे कार्य
नगर परिषद ने शहर में प्रॉपर्टी का सर्वे करने का कार्य याशी कंपनी को दिया है। कंपनी ने इससे पहले सर्वे के लिए ट्रायल किया जिसमें विभिन्न कालोनियों में जाकर सर्वे किया गया। अब कंपनी द्वारा शनिवार से पूरी प्रक्रिया के तहत सर्वे कार्य किया जाएगा। जिससे शहर की पूरी प्रापर्टी का पता चल सकेगा।
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शहर के कई लोगों ने अभी तक पीछे का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है। पूर्व प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च तक जमा करवाने पर सौ फीसद ब्याज पर छूट मिलेगी।
अमन ढांडा, ईओ, नगर परिषद, सिरसा।