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लापरवाही की पकड़ी रफ्तार तो एक साल में 181 ड्राइविग लाइसेंस हुए सस्पेंड

सुरक्षित सफर के लिए ट्रैफिक नियम बने हुए हैं और उनकी अनुपालना करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अलर्ट भी है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Jan 2022 10:57 PM (IST)Updated: Sat, 15 Jan 2022 10:57 PM (IST)
लापरवाही की पकड़ी रफ्तार तो एक साल में 181 ड्राइविग लाइसेंस हुए सस्पेंड
लापरवाही की पकड़ी रफ्तार तो एक साल में 181 ड्राइविग लाइसेंस हुए सस्पेंड

जागरण संवाददाता, सिरसा : सुरक्षित सफर के लिए ट्रैफिक नियम बने हुए हैं और उनकी अनुपालना करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अलर्ट भी है। सिरसा में गलत दिशा में वाहन चलाने के मामले में 5317 का चालान हुआ है। ये वे वाहन मालिक हैं जो गलत दिशा में गाड़ियां दौड़ाते पकड़े गए और दुर्घटना का एक बड़ा कारण भी गलत दिशा में वाहन चलाना हो सकता है इसलिए अलर्ट होकर पुलिस चालान कर रही है। एक साल की अवधि के बाद ट्रैफिक पुलिस ने जो आंकड़ा जारी किया है उसमें गलत दिशा में वाहन चलाने के अलावा एक बड़ा आंकड़ा बिना ड्राइविग लाइसेंस के वाहन चलाने वालों का भी है। एक साल की अवधि के दौरान 1126 ऐसे ही लोगों के चालान किए गए हैं। बिना आरसी के पाए 847 वाहन, हुए चालान

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पुलिस ने वाहनों के कागजात जांचने के क्रम में 847 ऐसे वाहन चालक पकड़े हैं जिनके पास वाहन की आरसी ही नहीं थी। बिना आरसी सड़क पर वाहन दौड़ा रहे 847 के चालान कर दिए गए और इनमें से 572 वाहन जब्त कर लिए गए। एक बड़ा आंकड़ा उन वाहन चालकों का भी सामने आया है जिन्होंने वाहन का बीमा नहीं करवा रखा था और वाहन को सड़क पर सरपट दौड़ा रहे थे। ऐसे वाहन चालकों की संख्या 791 रही है। 181 चालकों के सस्पेंड हुए लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस ने बार-बार ओवर स्पीड में वाहन चला रहे चालकों के संबंधित अथारिटी से ड्राइविग लाइसेंस सस्पेंड करवाए हैं। सालभर में 181 वाहन चालकों के ड्राइविग लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस की सिफारिश पर लाइसेंस सस्पेंड किए गए। ऐसे में तीन माह तक लाइसेंस सस्पेंड रहता है और वाहन चालक तीन महीने तक वाहन नहीं चला सकता है। 35089 के हुए चालान ट्रैफिक पुलिस ने सालभर के दौरान 35089 वाहनों के चालान किए हैं जो एक या इससे अधिक ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना कर रहे थे। राज्य में ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना को लेकर 82 बिदु बनाए हुए हैं जिनमें जुर्माना राशि अलग-अलग है। ओवरस्पीड पर दो हजार रुपये का जुर्माना यदि कोई वाहन चालक निर्धारित गति से अधिक गाड़ी चलाता है तो ट्रैफिक पुलिस इंटरसेप्टर की मदद से गाड़ी की गति जांच लेती है और ओवरस्पीड का जुर्माना किया जाता है। जुर्माना दो हजार रुपये है जबकि डेंजर ड्राइविग का जुर्माना पांच हजार रुपये है। तीन बार ओवर स्पीड का चालान होने पर तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है। ------------

जो वाहन चालक नियमों की पालना नहीं करते उनके चालान किए जा रहे हैं। अनेक वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और ऐसे वाहन चालकों के चालान के लिए पुलिस की टीमें बनाई हुई है जो प्रतिदिन चालान कर रही है।

इंस्पेक्टर बहादुर सिंह, ट्रैफिक थाना प्रभारी


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