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आश्रमों को लेकर दायर याचिका पर सवालों का जवाब जानने डेरे पहुंचे कोर्ट कमिश्नर

17 आश्रमों की याचिका पर हाईकोर्ट के सवालों का जवाब तलाशने के लिए कोर्ट कमिश्नर वीरवार को डेरा मुख्यालय पहुंचे। वह 8 नवंबर को हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 02 Nov 2017 01:43 PM (IST)Updated: Thu, 02 Nov 2017 06:43 PM (IST)
आश्रमों को लेकर दायर याचिका पर सवालों का जवाब जानने डेरे पहुंचे कोर्ट कमिश्नर
आश्रमों को लेकर दायर याचिका पर सवालों का जवाब जानने डेरे पहुंचे कोर्ट कमिश्नर

जेएनएन, सिरसा। डेरा सच्चा सौदा के कुछ सेवादारों द्वारा हाईकोर्ट में 17 आश्रमों को लेकर लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट के सवालों का जवाब जानने कोर्ट कमिश्नर एकेएस पंवार वीरवार को सिरसा पहुंचे। सबसे पहले सीडीएलयू के फैकल्टी हाउस पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। एसडीएम, सीटीएम व डीएसपी से उन्होंने कुछ मुद्दों पर चर्चा की।

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इसके बाद लघु सचिवालय स्थित बैठक कक्ष में कोर्ट कमिश्नर ने डेरे के जिले में स्थित आश्रमों के जिम्मेदारों और डेरा प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में डेरा प्रबंधन की ओर से इन डेरों से संबंधित रिकार्ड कोर्ट कमिश्नर को सौंपा गया। कमिश्नर के सामने डेरा चेयरपर्सन विपसना इन्सां ने स्पष्ट किया कि ये 17 आश्रम भी सिरसा डेरे का ही हिस्सा है।

8 नवंबर को हाईकोर्ट में पेश करेंगे अपनी रिपोर्ट

कोर्ट कमिश्नर एकेएस पंवार के मुताबिक हाईकोर्ट में सेवादारों द्वारा 17 आश्रमों का शाह मस्ताना महाराज से जुड़ा बताया गया। यह भी कहा गया कि इन आश्रमों का सिरसा डेरे से कोई संबंध नहीं है और इनकी मैनेजमेंट भी अलग है, इसलिए इन आश्रमों को डेरा प्रकरण से अलग रखा जाए।

हाई कोर्ट ने इस मसले पर अपने चार सवाल तैयार किए और कोर्ट कमिश्नर को 8 नवंबर तक इन सवालों के जवाब संबंधी रिपोर्ट पेश करने को कहा। कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने डेरा प्रबंधन से सभी आश्रमों का रिकार्ड ले लिया है। अब पूरी रिपोर्ट 8 नवंबर को हाईकोर्ट में पेश करेंगे। इसके बाद हाईकोर्ट ही आगामी फैसला देगा।

डेरे में गतिविधियों को लेकर कोई बैन नहीं

डेरे में सर्च अभियान चलाने के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए कोर्ट कमिश्नर से जब पूछा गया कि क्या डेरा में कोई गतिविधि की जा सकती है तो उन्होंने स्पष्ट किया कि डेरे में गतिविधियों पर कोई बैन नहीं है। साध-संगत भी जाना चाहे तो उनको मनाही नहीं है। डेरे की जो संपत्ति अटैच करने के आदेश है, वे हाईकोर्ट ने दिए हुए हैं। अटैच संपत्ति पर किसी भी तरह का फैसला हाईकोर्ट को लेना है। उन्होंने बताया कि डेरे का राजस्व रिकार्ड पहले ही अधिकारियों से उन्होंने मंगवा लिया था।

कोर्ट कमिश्नर एकेएस पंवार ने कहा कि हाईकोर्ट में 17 आश्रमों के लिए लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने चार सवाल तैयार किए थे। इन सवालों का जवाब जानकर 8 नवंबर को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। इसीलिए वीरवार को अधिकारियों व डेरा प्रबंधकों से रिकार्ड मंगवाया गया था।

हमने रिकार्ड सौंप दिया

डेरे की चेयरपर्सन ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की ओर से हमसे डेरे से संबंधित रिकार्ड मांगा गया था। हमने सारा रिकार्ड कमिश्नर को दे दिया है। हमने कोर्ट कमिश्नर को बताया है कि ये 17 आश्रम भी डेरे से ही संबंधित हैं।

पत्रकारों से बातचीत करती विपासना।

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