अलॉट स्कूलों में ही बच्चों को लेना होगा दाखिला, अब नहीं होगा बदलाव
नियम 134ए के तहत जिन बच्चों को स्कूल अलॉट हुए है अब उन्हीं स्कू
जागरण संवाददाता, सिरसा :
नियम 134ए के तहत जिन बच्चों को स्कूल अलॉट हुए है अब उन्हीं स्कूलों में दाखिला लेना होगा। अब स्कूलों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई अभिभावक 10 मई तक अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं करवाता तो स्कूल की सीट खाली समझ कर दूसरी लिस्ट के बच्चों को स्कूल अलॉट किया जाएगा। अब अभिभावकों को उन्हीं स्कूलों में दाखिला करवाना होगा।
बीते दिन नियम 134ए के तहत पहली स्कूल अलॉट लिस्ट जारी कर दी गई। जिसमें 1669 बच्चों का नाम दर्ज किया गया है। पहली लिस्ट के बच्चों का दाखिला करवाने के लिए विभाग ने 10 मई तक का समय दिया। 13 मई के बाद दूसरी स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जाएगी। जिसमें शेष विद्यार्थियों को स्कूल जारी किए जाएंगे। वहीं वीरवार को भी काफी संख्या में अभिभावक स्कूल बदलाव करवाने के लिए बीईओ कार्यालय में पहुंचते रहे। अभिभावक स्कूल के दूर होने व पसंद न होने के कारण दाखिला न लेने की जानकारी देते रहे। अब शिक्षा विभाग ने स्कूलों में किसी तरह का बदलाव न होने की सूचना बीईओ कार्यालय को दे दी है। पढ़ाई करने वाले स्कूल अलॉट होने पर होगा बदलाव
जो विद्यार्थी निजी स्कूल में पहले से पढ़ाई कर रहे थे और नियम 134ए का पेपर देने के बाद वही स्कूल अलॉट हुआ है। इस तरह की स्थिति वाले विद्यार्थियों का नाम दूसरी लिस्ट में शामिल होगा। इसके लिए विद्यार्थियों को सूचना अपने बीईओ कार्यालय में दर्ज करवानी होगी। जिसके बाद विद्यार्थियों का नाम दूसरे लिस्ट में शामिल होगा। निजी स्कूल अभी भी कर सकते है सीट शो
जिन भी निजी स्कूलों ने अभी तक नियम के अनुसार सीटों जानकारी विभाग को नहीं दी। उन स्कूल संचालकों को अब विभाग ने एक और मौका दिया है। वह स्कूल 5 मई तक सीटों को ऑनलाइन शो कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई स्कूल ऐसा पाया गया जिसने स्कूलों में रिक्त सीटों की जानकारी विभाग को नहीं दी उन विद्यालयों पर कानूनी कार्रवाई के तहत मान्यता भी रद की जा सकती है। आरजू ने हासिल किए 100 फीसद अंक
नियम 134ए के तहत परीक्षा में दड़बा कलां निवासी सुरेश कुमार की पुत्री आरजू बैनीवाल ने 100 फीसद अंक प्राप्त किए है। आरजू ने नियम 134ए में तीसरी कक्षा के लिए परीक्षा दी थी। परीक्षा के परिणाम में आरजू को सौ फीसद अंक मिले हैं।
नहीं होगा स्कूलों में बदलाव
नियम 134ए के तहत जिन भी बच्चों का नाम पहली लिस्ट में शामिल है वह 10 मई तक अपने दाखिला स्कूल में करवाएं। विभाग ने जो भी बच्चों को स्कूल अलॉट किए है उनमें अब किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। समय पर जिन बच्चों ने दाखिला नहीं करवाया उन बच्चों की सीट को रिक्त समझ कर दूसरी अलॉटमेंट लिस्ट में शामिल किया जाएगा।
सुशील शर्मा, नोडल अधिकारी, नियम 134ए