12 मामलों में शक्तिभोग कंपनी का निदेशक उद्घोषित करार
अदालत द्वारा 12 अलग अलग मामलों में मैसर्ज शक्तिभोग लिमिटेड के डायरेक्टर
संवाद सहयोगी, ऐलनाबाद : अदालत द्वारा 12 अलग अलग मामलों में मैसर्ज शक्तिभोग लिमिटेड के डायरेक्टर को उद्घोषित अपराधी करार दिये जाने पर ऐलनाबाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अब धारा 174ए के तहत मामले दर्ज किए है। आरोपित को एसडीजेएम ऐलनाबाद की कोर्ट ने पीओ करार दिया है। मैसर्ज शक्ति भोग लि. समना बहू करनाल के डायरेक्टर सिद्धार्थ के खिलाफ अदालत में अलग अलग मामले चल रहे हैं, जिनमें आरोपित पेश नहीं हुआ। ऐलनाबाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दर्ज 12 एफआइआर दर्ज की है। वर्णनीय है कि करनाल की इस फर्म के डायरेक्टर ने ऐलनाबाद में आढ़तियों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की थी। उसने आढ़तियों से जिस खरीद ली, लेकिन भुगतान नहीं किया। उसके द्वारा दिये गए चेक बाउंस हो गए थे। आढ़तियों द्वारा उसके खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया गया। जहां भी आरोपित पेश नहीं हुआ। अदालत ने फर्म के डायरेक्टर को भगोड़ा करार दिया है। ------ करनाल की मैसेर्ज शक्तिभोग लिमिटेड कंपनी के निदेशक के खिलाफ दर्ज 12 मामलों में अदालत ने उद्घोषित करार दिया है। आरोपित के खिलाफ ऐलनाबाद थाने में अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। - इंस्पेक्टर राधेश्याम, थाना प्रभारी ऐलानाबाद।