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रोक के बावजूद भट्ठे चलाने के मामले में 12 भट्ठा संचालकों की सिक्योरिटी जब्त

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा राज्या में बिना जिग-जैग प्रणाली के ईंट भट्ठ

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Feb 2019 05:23 PM (IST)Updated: Thu, 14 Feb 2019 05:23 PM (IST)
रोक के बावजूद भट्ठे चलाने के मामले में 12 भट्ठा संचालकों की सिक्योरिटी जब्त

जागरण संवाददाता, सिरसा:

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा राज्या में बिना जिग-जैग प्रणाली के ईंट भट्ठों के संचालन पर रोक लगाई हुई है। इस रोक के बावजूद सिरसा में भट्ठे चलाए जाने के मामले में 12 ईंट-भट्ठा संचालकों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। भट्ठा संचालकों द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में लाइसेंस के लिए दी गई जमानत राशि को जब्त कर लिया गया है और उन्हें तत्काल भट्ठे बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने एक फरवरी से 31 जुलाई 2019 तक सीजन में बिना जिग जैग के ईंट भट्ठा चलाए जाने की छूट दी थी। इस छूट के बाद सरकार की ओर से नोडल एजेंसी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया। इन आदेशों के खिलाफ एक ईंट भट्ठा संचालक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पहुंच गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिना जिग जैग प्रणाली के ईंट भट्ठा संचालन पर रोक लगा दी। एक फरवरी से पहले ही इन आदेशों की सूचना ईंट भट्ठा संचालकों को नोटिस के जरिये दे दी गई लेकिन सिरसा में इन आदेशों की अवहेलना हुई और यहां कई भट्ठे बिना अनुमति के ही चलाए गए जिसकी रिपोर्ट प्रशासन को मिल गई। इंस्पेक्टर पहुंचे तो चल रहे थे भट्ठे

प्रशासन को भट्ठे चलने की सूचना मिली तो जांच के निर्देश हुए। इन निर्देशों के बाद भौतिक रूप से ईंट भट्ठों की जांच हुई। जिले के 12 ईंट भट्ठे ऐसे पाए गए जो जिग जैग तकनीक के बिना चल रहे थे। इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बाद खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने तत्काल भट्ठे बंद करने के साथ ही भट्ठा संचालकों से स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन उन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। इन भट्ठों की जमानत राशि जब्त

भगवती बीकेओ बरूवाली प्रथम

संगम ब्रिक्स कंपनी गोरीवाला

बाला जी ब्रिक्स कंपनी गोरीवाला

आनंद ब्रिक्स कंपनी रामपुरा बगड़िया

श्रीराम ब्रिक्स कंपनी ढुकड़ा

मिढ़ा बीकेओ रंगड़ी खेड़ा

हरियाणा बीकेओ रंगड़ी खेड़ा

सिहाग ईंट उद्योग नीमला

श्याम बीकेओ ढाणी जाटान

दीपक बीकेओ ऐलनाबाद

जीएसपी ईंट उद्योग पोहड़का

¨जदल बीकेओ पोहड़का :::::कोर्ट की रोक के बावजूद जो भट्ठे चलाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनकी सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली गई है और तीन दिन में उनसे पुन: जवाब मांगा गया। जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो भट्ठों का लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे।

डा. अशोक बंसल

डीएफएससी, सिरसा


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