हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा
संवाद सहयोगी लाखनमाजरा खरक जाटान गांव में पत्नी की हत्या करने वाले पति को अतिरिक्त जिला ए
संवाद सहयोगी, लाखनमाजरा : खरक जाटान गांव में पत्नी की हत्या करने वाले पति को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले के अनुसार, हिसार जिले के गगनखेड़ी गांव निवासी महेंद्र सिंह ने जून 2017 में लाखनमाजरा थाने में शिकायत दी थी कि उसकी चचेरी बहन मोनिका की शादी खरक जाटान गांव निवासी संजीव के साथ हुई थी। शादी के बाद से दंपती के बीच विवाद रहने लगा। 11 जून की रात मोनिका की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपित पति ने खुद ही पुलिस को फोन कर सूचना दी थी। हालांकि बाद में वह मौके से फरार हो गया था। पकड़े जाने के बाद भी उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे वह बच सके। लेकिन पुलिस ने आरोपित के खिलाफ सबूत जुटाकर कोर्ट में पेश किए। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम में की गई फोन कॉल की रिकार्डिंग भी सुनी गई। जिसमें आरोपित ने स्वीकार कर रखा था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने आरोपित को सोमवार को दोषी करार दिया था। जिसके बाद मंगलवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
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