प्ले स्कूलों ने 31 मार्च तक नहीं कराया पंजीकरण, तो हो सकते हैं बंद
रोहतक में बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों में जल्द ही विभाग की गाज गिर सकती है। हालांकि इससे पहले तमाम प्ले स्कूलों को 31 मार्च तक पंजीकरण कराने का समय दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर इस तय समय तक प्ले स्कूलों ने महिला एवं बाल विकास विभाग के पास पंजीकरण नहीं कराया तो उनको बंद कराया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, रोहतक : रोहतक में बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों में जल्द ही विभाग की गाज गिर सकती है। हालांकि इससे पहले तमाम प्ले स्कूलों को 31 मार्च तक पंजीकरण कराने का समय दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर इस तय समय तक प्ले स्कूलों ने महिला एवं बाल विकास विभाग के पास पंजीकरण नहीं कराया तो उनको बंद किया जा सकता है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की गाइडलाइन का हवाला दिया है। उनका कहना है कि एनसीपीसीआर से मिली गाइडलाइन के मुताबिक तमाम प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। ताकि नए शैक्षणिक सत्र से पहले प्ले स्कूलों का तमाम रिकार्ड विभाग के पास उपलब्ध हो सके। पंजीकरण कराने के लिए प्ले स्कूलों को कोई फीस भी जमा नहीं कराई है।
जानकारों की मानें तो रोहतक में 50 से अधिक प्ले स्कूल चल रहे हैं। जिनमें से विभाग के पास पंजीकरण केवल 9 का ही हुआ है। हालांकि विभाग के पास 19 प्ले स्कूलों ने दस्तावेज जमा कराए थे। जिसके बाद 18 का निरीक्षण किया जा चुका है। हालांकि इनमें से छह के पंजीकरण की प्रक्रिया अभी चल रही है जबकि मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले 4 प्ले स्कूलों का पंजीकरण नहीं किया गया है। ऐसे में अब इन स्कूलों को बंद किया जा सकता है। ये चारों प्ले स्कूल महम क्षेत्र के हैं और एक ही ट्रस्ट की ओर से संचालित किए जा रहे हैं। ये मानक किए तय
एनसीपीसी की ओर से प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। जिनमें 20 बच्चों पर एक कक्ष, एक एक्टीविटी कक्ष, एक विश्राम कक्ष व एक कार्यालय होना चाहिए। इसके साथ ही प्ले स्कूल में प्ले ग्राउंड भी होना चाहिए। स्टाफ सदस्यों की पुलिस वैरीफिकेशन होनी चाहिए व उनके शैक्षणिक योग्यता आदि कागजात भी होने चाहिए। प्ले स्कूल में अग्निशमन यंत्र व प्राथमिक उपचार किट भी उपलब्ध होनी चाहिए। वहीं, जिस सोसायटी के तहत प्ले स्कूल को संचालित किया जा रहा है, उस सोसायटी का तीन साल का ऑडिट होना चाहिए। इसके अलावा प्ले स्कूल में बिजली, पेयजल व शौचालय की सुविधा भी होनी चाहिए। रोहतक में प्ले स्कूलों को पंजीकरण कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। पंजीकरण के लिए कोई फीस विभाग की ओर से नहीं ली जा रही है। पंजीकरण नहीं कराने वाले प्ले स्कूल बंद कराए जा सकते हैं। वहीं, साल में चार बार प्ले स्कूलों का निरीक्षण भी किया जाएगा।
- देवेंद्र, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, रोहतक।