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महम कांड में तीन लोगों ने दिया नोटिस का जवाब, अभय चौटाला के वकील नहीं हुए पेश

जागरण संवाददाता रोहतक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फकरूद्दीन की कोर्ट में शुक्रवार को

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 09:00 PM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2019 09:00 PM (IST)
महम कांड में तीन लोगों ने दिया नोटिस का जवाब, अभय चौटाला के वकील नहीं हुए पेश
महम कांड में तीन लोगों ने दिया नोटिस का जवाब, अभय चौटाला के वकील नहीं हुए पेश

जागरण संवाददाता, रोहतक : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फकरूद्दीन की कोर्ट में शुक्रवार को महम कांड को लेकर सुनवाई हुई। याचिका में आरोपित बनाए गए तीन लोगों ने कोर्ट के नोटिस पर अपना पक्ष रखा, जबकि इनेलो नेता अभय चौटाला और अजीत सिंह की तरफ से कोई वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अब अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।

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मामले के अनुसार, वर्ष 1990 में महम उप चुनाव के दौरान हिसा हो गई थी। इस मामले में महम के रहने वाले हरिसिंह की गोली लगने के कारण मौत हो गई थी। हरिसिंह के भाई रामफल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। यह प्रकरण तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। शिकायतकर्ता की अपील को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फकरुद्दीन की अदालत ने स्वीकार करते हुए इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और हरियाणा के पूर्व डीआइजी शमशेर सिंह अहलावत सहित करनाल के पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार, भिवानी के डीएसपी रहे सुखदेव राज राणा व गांव दरियापुर निवासी भूपेंद्र उर्फ भूप्पी, हिसार के गांव दौलतपुर निवासी पप्पू और फतेहाबाद के गांव गिल्लाखेड़ा के अजीत सिंह को नोटिस जारी किए गए थे। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान भूपेंद्र सिंह, पप्पू और सुरेश कुमार की तरफ से वकील पेश हुए, जबकि अन्य आरोपितों की तरफ से वकील नहीं पहुंचे। ऐसे में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख दी है।


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