अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस साल की कैद
जागरण संवाददाता रोहतक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने किशोरी क
जागरण संवाददाता, रोहतक : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एक को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 19 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले के अनुसार, जून 2017 में कलानौर क्षेत्र के एक गांव से किशोरी का अपहरण हो गया था। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया था कि आरोपित विकास और प्रवीण ने उसे खेतों में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद छोड़कर फरार हो गए थे। पीड़िता वहां से हिसार चली गई। जहां सुखबीर, मंदीप और संदीप नाम के युवक मिले। आरोपित सुखबीर ने किशोरी को शराब पिलाकर रात भर होटल में रखा। अगले दिन पीड़िता को एक अन्य युवती के हवाले कर दिया गया। तब जाकर सीमा और मंदीप कई दिन बाद उसे रोहतक बस स्टैंड पर छोड़कर चले गए थे। इसके बाद पीड़िता अपने घर पहुंची थी। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। तीन दिन पहले कोर्ट ने आरोपित प्रवीण और सुखबीर को आरोपमुक्त कर दिया था, जबकि विकास को दोषी करार दिया था। मंगलवार को कोर्ट ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई है।