छात्रा की अश्लील पोस्ट वायरल करने के दोषी को उम्रकैद की सजा
जागरण संवाददाता, रोहतक : अश्लील पोस्ट वायरल कर एक छात्रा की छवि खराब करने के मामले में
जागरण संवाददाता, रोहतक : अश्लील पोस्ट वायरल कर एक छात्रा की छवि खराब करने के मामले में मंगलवार को दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट द्वारा दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फरवरी 2017 में हुई घटना के बाद महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था। जिसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए दोषी के खिलाफ कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।
जानकारी के अनुसार फरवरी 2017 में एक महिला द्वारा अपनी पुत्री की छवि खराब करने और अश्लील पोस्ट वायरल के मामले में महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पड़ोस में ही रहने वाला एक युवक उसकी बेटी का स्कूल आते जाते पीछा करता है, और जातिसूचक शब्द व भद्दे-भद्दे कमेंट करता है।
साथ ही आरोपित ने फर्जी तरीके से अपनी फेसबुक आइडी पर उसकी बेटी के नाम से अश्लील पोस्ट बनाकर वायरल कर दी है। पुलिस ने मामले में एसएसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया था कि आरोपित युवक ने छात्रा के स्कूल से उसका नंबर निकलवा लिया था। साथ ही स्कूल आने जाने के दौरान छेड़छाड़ भी करता था। जब इसका विरोध किया गया तो आरोपित ने जातिसूचक शब्द करते हुए भद्दी-भद्दी गालियां भी दी थी।
न्यायाधीश राजेंद्र पाल की अदालत ने सुनाया फैसला
मंगलवार को प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल ने अपना फैसला सुनाया। जिसमें दोषी पाए गए राहुल को उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आइपीसी की धारा 363 के तहत दो हजार, 366 के तहत पांच हजार, 500 के तहत एक हजार व 506 के तहत दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जबकि एससीएसटी एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है।