रोहतक में सार्वजनिक स्थानों पर उड़ी नियमों की धज्जियां
जितनी ढील मिली हम उतने ही बेपरवाह हो गए। सार्वजनिक स्थान हो या फिर बाजार और बस अड्डा। हर तरफ नियमों का उल्लंघन हो रहा है।
अरुण शर्मा, रोहतक
जितनी ढील मिली हम उतने ही बेपरवाह हो गए। सार्वजनिक स्थान हो या फिर बाजार और बस अड्डा। हर तरफ नियमों का उल्लंघन हो रहा है। दैनिक जागरण की टीम ने शनिवार को किला रोड बाजार, नए बस अड्डे और सिविल अस्पताल के हालातों का जायजा लिया।
पिछले कुछ दिनों से नगर निगम प्रशासन ने व्यापारियों के दबाव में दुकानों पर नियमों का उल्लंघन मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई रोक दी है। मंगलवार को बिना मास्क मिलने वाले लोगों के चालान काटे गए। बड़ी बात यह है कि निगम प्रशासन ने जो नियम तय किए थे उनके हिसाब से कार्रवाई भी पूरी तरह से बंद हो गई।
आठ नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का था प्रावधान
नगर निगम प्रशासन ने आठ नियम तय किए थे। निगम प्रशासन ने तय किया था कि प्रति नियम 500 रुपये जुर्माना देना होगा। सरकार और प्रशासन की तरफ से तय नियमों के हिसाब से ही प्रतिष्ठानों-दुकानों के संचालन का नियम लागू है। नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा-292(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत भी की जा सकती है। फिर भी नियम लगातार टूट रहे हैं।
दोपहर एक बजे : किला रोड बाजार में टूट रहे नियम
किला रोड पर दोपहर करीब एक बजे जब जागरण की टीम पहुंची तो ग्राहकों की भीड़ थी। बीच सड़क पर वाहन खड़े थे। इसलिए आवागमन के दौरान ग्राहक बेहद करीब से गुजर रहे थे। यहां कम ही लोग थे, जो मास्क लगाए हुए थे। तमाम दुकानदार और फड़ी-रेहड़ी वाले भी बिना मास्क के कार्य में जुटे थे।
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दोपहर 1.20 बजे : सिविल अस्पताल में आने वाले लापरवाह
सिविल अस्पताल में पहुंचने वाले लोग खुद की सेहत के प्रति लापरवाह दिखे। सिविल अस्पताल में मुख्य हॉल में कुर्सियों तमाम लोग बैठे हुए थे। कुछ लोग मास्क होते हुए भी बगैर मास्क के बैठे हुए थे। यहां कुछ ऐसे भी थे जोकि मास्क तक उनके पास नहीं था। सिविल अस्पताल में कई स्थानों पर यही हालात थे।
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दोपहर 3.36 बजे : नए बस अड्डे पर नियमों की उड़ रही धज्जियां
प्रशासन और सरकार की तमाम हिदायतें हैं। नए बस अड्डे की बात करें तो यहां चालक, परिचालकों से लेकर यात्री तक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मिले। शारीरिक दूरी का पालन छोड़िए। भीड़ के झुंड लगाकर टिकटों की खरीददारी हो रही थी। बसों के इंतजार में खड़े यात्री तक लापरवाही की सारी हदें पार करते हुए दिखे।
-- जुर्माने के लिए यह तय हैं नियम
प्रतिष्ठान का साइज : जुर्माने की रकम
1. 20 गज तक : 1000 रुपये
2. 21 से 50 गज तक : 2000 रुपये
3. 50 गज से अधिक : 5000 रुपये
4. दोबारा से नियम तोड़ने वालों पर : 10 गुना जुर्माना नोट : नगर निगम प्रशासन के नियम। -----
बाजारों व सार्वजनिक स्थानों के लिए यह हैं सख्त नियम
- दुकानदार और ग्राहक के बीच में दो गज की शारीरिक दूरी रहेगी।
- प्रतिष्ठान पर एक समय पर दो से अधिक ग्राहक नहीं आ सकेंगे।
- दुकानों के बाहर ग्राहकों के बीच छह-छह फीट की दूरी का नियम।
- दुकानों के बाहर ग्राहक-दुकानदार वाहन या सामान बाहर नहीं रखेंगे।
- दुकानों को रोजाना दो बार सैनिटाइज करना व वीडियोग्राफी रखेंगे।
- थूकने वालों पर 500 रुपये तक जुर्माना, सख्त कार्रवाई के नियम।
- बिना मास्क मिलने पर प्रति व्यक्ति 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- दुकानों पर पहुंचने वाले ग्राहकों से स्वास्थ्य सेतू एप डाउनलोड कराएंगे।