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लड़ी वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, सिर्फ ग्रीन श्रेणी के पटाखे ही बेच सकेंगे

जागरण संवाददाता, रोहतक : दीपावली पर सिर्फ ग्रीन श्रेणी (प्रदूषण रहित) पटाखों की बिक्री ह

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 07:08 PM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 07:08 PM (IST)
लड़ी वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, सिर्फ ग्रीन श्रेणी के पटाखे ही बेच सकेंगे
लड़ी वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, सिर्फ ग्रीन श्रेणी के पटाखे ही बेच सकेंगे

जागरण संवाददाता, रोहतक :

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दीपावली पर सिर्फ ग्रीन श्रेणी (प्रदूषण रहित) पटाखों की बिक्री होगी। ज्वाइंट क्रेकर (लड़ी वाले पटाखे) पूरी तरह से प्रतिबंधित है। न कोई प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री होगी और न ही कोई इनका इस्तेमाल कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश जारी किए थे। प्रशासन की तरफ से अलग-अलग टीमें गठित की जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने वालों पर नजर रखेगी। जिला मजिस्ट्रेट डा. यश गर्ग ने जिला की सीमा में पटाखों की बिक्री को लेकर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।

ई-कॉमर्स से भी पटाखों की नहीं होगी बिक्री

जिला मजिस्ट्रेट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत सिर्फ ग्रीन श्रेणी के पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंस विक्रेता ही बेच सकते हैं। ई-कामर्स के जरिए पटाखों की कोई बिक्री नहीं होगी। बेरियम साल्ट से बने पटाखे और लिथियम, आर्सेनिक एंटीमनी, लैड मरकरी और साटरोटियम क्रोमेंट, कंपाउंट केमिकल युक्त पटाखों को रखने, बेचने व प्रयोग करने पर रोक लगाई गई है। ऐसे पटाखे जो पहले से ही निर्मित हो चुके हैं। ग्रीन केटेगरी और फायरव‌र्क्स के मानदंड पूर्ण नहीं करते उन्हें भी रखने, बेचने व प्रयोग में लाने पर रोक रहेगी।

साइलेंट जोन में भी रहेगा प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि साइलेंट (अस्पताल, स्कूल) में कोई पटाखे नहीं चलाए जा सकते। विदेशों से आयतित पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके साथ ही कम्यूनिटी कार्यक्रम आयोजित कर खुले स्थान पर पटाखे चलाने के लिए स्थान भी निर्धारित किए जाएंगे। दीपावली के दिन ही सायं आठ बजे से रात दस बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। सीएमओ रोहतक इस संबंध में स्वास्थ्य को लेकर लोगों को एक एडवाइजरी जारी करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी स्कूलों में पटाखे चलाने से पर्यावरण व स्वास्थ्य को होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे। सभी एनजीओ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। विभिन्न आरडब्लूए और मार्केट एसोसिएसन भी अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करेंगी। आदेशों की उल्लंघना करते पाए जाने पर दोषी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा-188 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।


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