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10 फीसद छूट के साथ 31 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स

जागरण संवाददाता रोहतक विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने एक बार फिर से प्रॉपर्टी टैक्स म

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Sep 2019 06:14 PM (IST)Updated: Fri, 06 Sep 2019 06:14 PM (IST)
10 फीसद छूट के साथ 31 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स
10 फीसद छूट के साथ 31 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स

जागरण संवाददाता, रोहतक

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विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने एक बार फिर से प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने के आदेश दिए हैं। अब 31 दिसंबर तक 10 फीसद छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा सकेंगे। हालांकि यह छूट सिर्फ 2019-2020 के बकाया बिल पर ही मिलेगी। 2011-2012 से 2018-2019 का बकाया ब्याज सहित जमा कराना होगा।

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से भेजे गए आदेश मिल चुके हैं। नगर निगम के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया है कि 31 जुलाई तक संबंधित छूट का लाभ मिल रहा था, हालांकि सरकार ने अब तारीख बढ़ा दी है। इनका यह भी कहना है कि 2011-2012 से 2018-2019 का बकाया जमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है। निर्धारित अवधि के बाद रकम जमा कराने पर हर माह 1.50 फीसद तक ब्याज देना होगा। उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से दी जा रही छूट का लाभ उठाएं, निर्धारित समय तक बकाया जमा न कराने वालों को ब्याज के साथ रकम जमा करानी होगी। वर्जन

सरकार की तरफ से 10 फीसद छूट के साथ रकम जमा कराने से संबंधित पत्र आ चुका है। उपभोक्ताओं से हमारी यही अपील है कि वह निर्धारित अवधि में रकम जमा करा दें।

जगदीश चंद्र, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम


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