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31 मार्च तक जमा कराना होगा प्रॉपर्टी टैक्स, इसके बाद नहीं मिलेगा ब्याज माफी का लाभ

जागरण संवाददाता रोहतक अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है तो हर हाल में 31 मार्च त

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Mar 2019 08:51 PM (IST)Updated: Thu, 14 Mar 2019 08:51 PM (IST)
31 मार्च तक जमा कराना होगा प्रॉपर्टी टैक्स, इसके बाद नहीं मिलेगा ब्याज माफी का लाभ
31 मार्च तक जमा कराना होगा प्रॉपर्टी टैक्स, इसके बाद नहीं मिलेगा ब्याज माफी का लाभ

जागरण संवाददाता, रोहतक : अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है तो हर हाल में 31 मार्च तक बकाया रकम जमा करा दें। टैक्स जमा न कराने वालों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद तय हो गया है कि निर्धारित अवधि के बाद ब्याज माफी की योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में अब तारीख नहीं बढ़ेगी। निर्धारित समय पर टैक्स जमा न कराने वालों को सालाना 18 फीसद ब्याज भी अतिरिक्त तौर से देनी होगी।

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यहां बता दें कि 28 फरवरी तक ब्याज माफी की योजना थी। 2010-11 से 2017-18 तक का बकाया जमा कराने पर सौ फीसद ब्याज माफी मिलनी थी। हालांकि ब्याज माफी की तिथि बढ़ाने के लिए सरकार से लोगों ने गुहार लगाई थी। यही कारण रहा कि सरकार ने 31 मार्च तक तिथि बढ़ाने का फैसला लिया था। अब सौ फीसद ब्याज माफी की तारीख आचार संहिता के कारण नहीं बढ़ेगी। नगर निगम की टैक्स ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि बीते साल मई-जून से अभी तीसरी-चौथी बार ब्याज माफी की तिथि बढ़ चुकी है। चुनाव के कारण अब तिथि नहीं बढ़ेगी। हाउसिग बोर्ड प्रशासन का दावा, आचार संहिता के चलते योजना में नहीं होगी कोई अड़चन

हाउसिग बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि करीब 882 से अधिक फ्लैट खाली पड़े हैं। कार्यालय में खाली फ्लैट और उनकी रकम डिस्प्ले बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। जिस सेक्टर में जो भी फ्लैट चाहिए, उसकी कीमत का कुल 10 फीसद रकम का डीडी जमा करानी होगी। 31 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। इनका कहना है कि योजना के तहत आवेदन उन्हीं के लिए जाएंगे, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवासीय योजना में आवेदन किया हो। आवेदन वाली लिस्ट में नाम शामिल होना चाहिए। ऑफलाइन नि:शुल्क फॉर्म भरने के बाद ही पंजीकरण होगा। इसके बाद में रकम जमा कराने के बाद फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) श्रेणी के व्यक्तियों को यह फ्लैट दिए जाएंगे। छह से आठ लाख रुपये तक के फ्लैट होंगे। इसमें करीब 2.50 लाख रुपये तक सब्सिडी सरकार देगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि आचार संहिता से योजना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस योजना में एक मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं।

आचार संहिता के कारण हाउसिग बोर्ड की योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। योजना के तहत एक मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं। हमने मुख्यालय के उच्चाधिकारियों से संपर्क किया था। जिसमें यही बताया है कि आवेदन के बाद फ्लैट का आवंटन हो सकेगा।

एसएस सांगवान, संपदा प्रबंधक, हाउसिग बोर्ड


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