38 कालोनियों में जमीन खरीद पर रोक
शहरी क्षेत्र में काटी जा रहीं अवैध कालोनियों में शिकंजा कसने के लिए जून माह में ही बड़ा फैसला लिया था।
जागरण संवाददाता, रोहतक:
शहरी क्षेत्र में काटी जा रहीं अवैध कालोनियों में शिकंजा कसने के लिए जून माह में ही बड़ा फैसला लिया था। नगर निगम प्रशासन ने बीते माह ही 38 कालोनियों में जमीन, प्लाट, दुकान, मकानों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी थी। यह भी हिदायतें जारी की थीं कि कोई संबंधित कालोनियों में जमीन की खरीद-फरोख्त करेगा तो इसके लिए स्वयं संबंधित व्यक्ति ही जिम्मेदार होंगे।
नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, बिना भूपरिवर्तन कराए ही अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा था। निगम कार्यालय की तरफ से हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा-350ए-2 और 350ए-बी के तहत अवैध निर्माण समय-समय पर ढहाए जा चुके हैं। नगर निगम के आयुक्त प्रदीप गोदारा ने जारी किए आदेशों के मुताबिक, न्यू नॉदर्न बाईपास रोड सेक्टर-34 के पीछे, कबीर कालोनी निकट सेक्टर-5, जींद-हिसार बाईपास रोड गोशाला के पीछे भी अवैध कालोनियों पर कार्रवाई होगी। लाढौत रोड स्थित न्यू नॉदर्न बाईपास, सुंदरपुर रोड स्थित बरसी नगर, सूर्या नगर, सिघपुरा रोड, जींद-हिसार फ्लाईओवर के निकट सिघपुरा रोड, जींद रोड निकट डीपीएस स्कूल और पीछे, केवीएम कालेज के पीछे लाढौत रोड, बरसी नगर में जेआर कालोज के सामने, शिव कालोनी निकट जींद-हिसार फ्लाईओवर के निकट जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। झज्जर बाईपास के निकट कन्हेंली आरटीए आफिस के निकट, शिवाजी कालोनी थाने के पीछे, सुनारिया कलां स्थित झज्जर रोड, तिलियार के निकट फ्रेंड्स कालोनी के निकट, लाढौत रोड के निकट नॉदर्न बाईपास, कच्चा चमारिया रोड, इंडस स्कूल के निकट बोहर, कन्हेंली रोड पर झज्जर बाईपास, न्यू नॉदर्न बाईपास बोहर, खेड़ी साध निकट काइनॉस अस्पताल, भिवानी रोड निकट भिवानी चौक, न्यू नॉदर्न बाईपास लाढौत रोड, कन्हेंली गांव, लाढौत रोड निकट नॉदर्न बाईपास भैयापुर, खेड़ी साध के बाईपास के निकट ओल्ड हाउसिग सोसाइटी, अर्बन एस्टेट थाने के पीछे निकट ईडब्ल्यूएस फ्लैट सेक्टर-34 के अलावा खेड़ी साध के निकट भी अवैध कालोनियां हैं। इनके अलावा सनसिटी सेक्टर-34-35 के पीछे, लाढौत रोड, दिल्ली रोड, खेड़ी साध बाईपास, झज्जर बाईपास, सुनारिया आदि के निकट भी अवैध निर्माणों पर निगम प्रशासन रोक लगा चुका है।