Move to Jagran APP

प्रो. वीरेंद्र के मामले में चालान पेश नहीं कर सकी पुलिस, कोर्ट ने दी अगली तारीख

रोहतक : आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई ¨हसा के मामले में शुक्रवार को स

By JagranEdited By: Published: Sat, 05 Jan 2019 12:02 AM (IST)Updated: Sat, 05 Jan 2019 12:02 AM (IST)
प्रो. वीरेंद्र के मामले में चालान पेश नहीं कर सकी पुलिस, कोर्ट ने दी अगली तारीख

जागरण संवाददाता, रोहतक : आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई ¨हसा के मामले में शुक्रवार को सीजेएम की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र ¨सह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रो. वीरेंद्र ¨सह ने कोर्ट में पेश होकर हाजिरी लगवाई। हालांकि अभी तक एसआइटी की तरफ से कोर्ट में चालान पेश नहीं किया गया है। कोर्ट ने चालान तैयार करने के लिए पुलिस को अगली तारीख दी है।

loksabha election banner

बता दें, कि फरवरी 2016 में आरक्षण के दौरान आंदोलन के दौरान ¨हसा हो गई थी। इसमें एक ऑडियो भी वारयल हुआ था, जिसमें प्रो. वीरेंद्र ¨सह मोबाइल फोन से मान ¨सह को कह रहे हैं कि वह अपने क्षेत्र में भी आंदोलन को तेज कराएं। इस ऑडियो के आने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने देशद्रोह की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र ¨सह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रो. वीरेंद्र ¨सह, मान ¨सह, जयदीप धनखड़, सतीश राठी के खिलाफ केस दर्ज किया था। सभी आरोपित अदालत से जमानत पर बाहर आए हुए हैं। इस मामले को लेकर प्रो. वीरेंद्र ¨सह सुबह करीब सवा दस बजे कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट ने पुलिस से चालान के बारे में पूछा तो नायब कोर्ट ने बताया कि पुलिस आज भी चालान लेकर नहीं पहुंची है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता आरसी दलाल ने बताया कि कोर्ट ने चालान पेश करने के लिए पुलिस को 11 फरवरी की तारीख दी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.