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रोहतक ऑनर किलिंग में हत्‍यारे मां-बाप और भाई को उम्रकैद

बहुचर्चित गरनावठी ऑनर किलिंग मामले में अदालत ने युवती के मां, बाप और भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 11 Aug 2016 04:03 PM (IST)Updated: Fri, 12 Aug 2016 02:18 PM (IST)
रोहतक ऑनर किलिंग में हत्‍यारे मां-बाप और भाई को उम्रकैद

जेएनएन, रोहतक। प्रदेश के बहुचर्चित गरनावठी ऑनर किलिंग मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरिंद्र कौर की अदालत ने युवती के मां, बाप और भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में नामजद लड़की के चाचा समेत तीन को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

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बता दें कि 18 सितंबर 2013 को कलानौर थानाक्षेत्र के गांव गरनावठी में एक युवक धर्मेंद्र और युवती निधि की हत्या कर दी गई थी। धारदार हथियार से युवक को काटकर शव को उसके घर के बाहर चौराहे पर फेंक दिया था। युवती के शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। पुलिस ने गांव में पहुंचकर लड़की की आधी जली हुई लाश और सिर कटी युवक की लाश को कब्जे में लिया था।

इस केस में लड़की की मां रीटा, पिता नरेंद्र, भाई सन्नी, चाचा रविंद्र, पंच राजेश और कार चालक सुरेंद्र उर्फ महेश के खिलाफ हत्या और शव छिपाने की धाराओं में केस दर्ज किया था। मंगलवार को इस मामले में मां, पिता और सगे भाई को दोषी करार दिया गया था। वहीं चाचा रविंद्र, पंच राजेश और कार के चालक सुरेंद्र उर्फ महेश को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। बुधवार को अदालत ने मां रीटा, पिता नरेंद्र और भाई सन्नी को उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा के बाद तीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया।


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