एक लाख से अधिक रकम के 50 बकाएदारों का ब्योरा तैयार, 31 तक टैक्स जमा नहीं कराया तो संपत्तियां होंगी सील
जागरण संवाददाता रोहतक नगर निगम 31 अक्टूबर के बाद बकाएदारों पर शिकंजा कस सकता है।
जागरण संवाददाता, रोहतक : नगर निगम 31 अक्टूबर के बाद बकाएदारों पर शिकंजा कस सकता है। टॉप-50 बकाएदारों को चिह्नित किया गया है। निर्धारित अवधि में बकाया जमा न कराने वालों की संपत्तियां सील तक की जा सकती हैं। जुर्माने के साथ ही ब्याज सहित पूरी रकम जमा कराने के आदेश भी दिए गए हैं। इन सभी बकाएदारों को निर्धारित अवधि में बकाया जमा कराने के लिए नोटिस दिए गए हैं। विभागों, संस्थानों पर करीब 18 करोड़ का बकाया है।
नगर निगम के आयुक्त प्रदीप गोदारा की अध्यक्षता में टैक्स ब्रांच के अधिकारियों की बैठक हुई। वीरवार को आयोजित हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि 31 अक्टूबर तक सौ फीसद ब्याज की राहत दी जाएगी। आयुक्त ने अधिकारियों के साथ आयोजित हुई बैठक में टॉप बकाएदारों की अलग-अलग श्रेणी तैयार करने को कहा है। इसमें 10 हजार, 10 हजार से अधिक, 50 हजार से अधिक और एक लाख रुपये से अधिक के सभी श्रेणियों के बकाएदारों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आयुक्त ने बताया है कि साल 2010-2011 से लेकर 2020-2021 तक जिन प्रॉपर्टी धारकों को संपत्ति बकाया है उनसे 1.50 फीसद मासिक दर से ब्याज वसूला जाएगा। नगर निगम ने जनस्वास्थ्य विभाग, राजीव गांधी खेल स्टेडियम, तिलियार जू, पर्यटन केंद्र, एमडीयू, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, बिजली निगम, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, कृषि आदि विभागों को भी बकाए जमा कराने के लिए नोटिस भेजे गए हैं।