दवाई के सैंपल मिले मिस ब्रांड 10-10 हजार रुपये जुर्माना
जागरण संवाददाता रोहतक वर्ष 2016 में लिया गया एक दवाई का सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरा
जागरण संवाददाता, रोहतक : वर्ष 2016 में लिया गया एक दवाई का सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरा। जिसके बाद अब सीजेएम कोर्ट द्वारा विक्रेता और निर्माता दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले उक्त सैंपल लैब में हुई जांच में भी फेल हो गया था। जिसके बाद कंपनी द्वारा अपील करने के बाद इसे जांच के लिए सीआइएल लैब फरीदाबाद भेजा गया था। जहां पर भी मानक पूरे नहीं पाए गए थे।
वर्ष 2016 में दीपक ट्रेडिग कंपनी महम के प्रतिष्ठान से एक दवाई का सैंपल एपीपीओ द्वारा लिया गया था। जिसके बाद सैंपल को जांच के लिए जिला स्थित लैब में भेजा गया था। जहां पर दवाई के मिस ब्रांड होने की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद दवा निर्माता कंपनी द्वारा अपील करते हुए दोबारा जांच कराने की मांग की थी। कंपनी की अपील पर दवाई को सीआइएल फरीदाबाद भेजा गया था। उक्त लैब में भी दवाई के मिस ब्रांड होने की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद सीजेएम कोर्ट में मामला दायर किया गया था। अब सीजेएम कोर्ट द्वारा लैब रिपोर्ट के आधार पर विक्रेता और दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।