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अलग-अलग स्थानों पर आयोजित होंगे कानूनी जागरूकता शिविर

जागरण संवाददाता रोहतक हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की कार्य योजना के अनुसार

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Mar 2019 05:58 PM (IST)Updated: Sat, 16 Mar 2019 05:58 PM (IST)
अलग-अलग स्थानों पर आयोजित होंगे कानूनी जागरूकता शिविर

जागरण संवाददाता, रोहतक : हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की कार्य योजना के अनुसार विभिन्न कानूनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिला में अलग-अलग स्थानों पर चार कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव सुर्कीति गोयल ने बताया कि पहला शिविर 17 मार्च को गांव कलानौर में आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में पैनल एडवोकेट राजबीर कश्यप और पैरालीगल वालंटियर माया उपस्थित रहेंगी। इस शिविर में तेजाब हमले के पीड़ितों के मानव अधिकार व उन्हें राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार से 18 मार्च को गांव लाहली में शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में पैनल एडवोकेट संदीप कुमार और पैरालीगल वालंटियर कुलदीप उपस्थित रहेंगे। शिविर में तेजाब हमले के पीड़ित तथा नशे के नुकसान बारे में शिक्षित किया जाएगा। 19 मार्च को पैनल एडवोकेट जयभगवान गुलिया और पैरालीगल वालंटियर देवेंद्र द्वारा गांव खरावड़ मे शिविर लगाया जाएगा। जिसमें यौन उत्पीड़न व तेजाबी हमले के पीड़ितों को कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार से 20 मार्च को बाल भवन में कानूनी जागरूकता शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में पैनल एडवोकेट मुकेश वैद्य व पैरालीगल वालंटियर सुरेंद्र सिंह उपस्थित रहेंगे। इस शिविर में मुख्य रूप से बच्चों के संरक्षण और मानव अधिकार को लेकर जानकारी उपलब्ध कार्रवाई जाएगी।

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