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युवक की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

जागरण संवाददाता रोहतक करौथा गांव में युवक की हत्या के मामले में सेशन जज एएस नारंग की क

By JagranEdited By: Published: Tue, 04 Jun 2019 06:36 PM (IST)Updated: Tue, 04 Jun 2019 06:36 PM (IST)
युवक की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद
युवक की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, रोहतक : करौथा गांव में युवक की हत्या के मामले में सेशन जज एएस नारंग की कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी के पिता को बरी कर दिया है। दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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मामले के अनुसार, फरवरी 2017 में करौथा निवासी निपुण पुत्र सुभाष चंद्र ने बताया था कि उसके छोटे भाई नितिन एक सप्ताह पहले रेलवे स्टेशन के डाकघर में ठेकेदारी पर काम करता था। उसकी मां दिल्ली पोस्ट ऑफिस में नौकरी करती है। शाम के समय गांव का रहने वाले दीपक पुत्र जगमेंद्र उनके घर आया और नितिन को बाहर बुलाकर ले गया। नितिन ने अपने परिजनों को बता रखा था कि कई दिन पहले उसकी दीपक के साथ कहासुनी हो गई थी। इस वजह से निपुण और उसका पिता सुभाष चंद्र भी उनके पीछे चले गए। थोड़ी दूर जाने के बाद दीपक ने नितिन को एक के बाद एक तीन गोली मार दी। आरोपित ने निपुण और उसके पिता की तरफ भी फायर किया, लेकिन वह बच गए। उपचार के दौरान नितिन की मौत हो गई थी। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने दीपक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ उसके पिता को बरी कर दिया है।

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