SYL मामला : पंजाब के सीएम और डिप्टी सीएम के खिलाफ SC में अवमानना याचिका
एसवाइएल मामले में बयानबाजी के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आैर उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है।
जेएनएन, रोहतक। सतलुज यमुना संपर्क (एसवाइएल) नहर का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हरियाणा के एक एनजीओ ने इस मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें एसवाइएल पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी करने अौर फैसले को मानने से इन्कार करने का अारोप लगाया गया है।
एनजीओ ने इस मामले पर एक वकील के माध्यम से मंगलवार को याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन अदालत ने इससे इन्कार कर दिया। सुप्रीम कोट ने कहा कि इस पर नियमित प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई होगी।
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याचिका में कहा गया है कि एसवाइएल नहर मामले पर पंजाब सरकार का रुख सही और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल खुल कर एसवाइएल नहर को न बनवाने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तामील नहीं करवाने की मांग कर रहे हैं। यह सीधे-सीधे देश की सर्वोच्च अदालत की अवमानना है।
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याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर जाए। इसके साथ ही एसवाइएल का निर्माण करा कर हरियाणा केा उसके हिस्से का पानी दिया जाए।
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याचिका कर्ता सतबीर की ओर से अधिवक्ता राकेश दहिया ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर के नेतृत्व वाली पीठ से आग्रह किया कि इस याचिका पर तुरंत सुनवाई की जाए। लेकिन, पीठ ने इससे मना कर दिया कहा कि इस पर सामान्य प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई होगी।