अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपित बरी
अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आ
जागरण संवाददाता, रोहतक : अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने आरोपित को बरी कर दिया है। शिकायतकर्ता पक्ष आरोपित के खिलाफ कोर्ट में ठोस सुबूत पेश नहीं कर सका। मामले के अनुसार, महम थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने दिसंबर 2017 में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी दादी के साथ बस में हिसार गई थी। हिसार पहुंचने पर पता चला कि वह बस में नहीं है। आशंका जताई थी कि नाबालिग का अपहरण किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश की और उसे बरामद कर लिया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इस मामले में खरकड़ा गांव के रहने वाले अंकित को गिरफ्तार किया। आरोप था कि नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखते हुए अब आरोपित को बरी कर दिया है। वर्जन
इस मामले में लड़की के बयानों में विरोधाभास था। एक बार उसने बयान दिया कि दुष्कर्म नहीं हुआ है, जबकि दूसरी बार दुष्कर्म का बयान दिया। मेडिकल में भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। इन्हीं तथ्यों और सुबूतों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपित को बरी कर दिया है।
- आरएन सैनी, आरोपित पक्ष के अधिवक्ता।