Move to Jagran APP

बैंकर्स को देनी होगी दस लाख से अधिक के लेन-देन की सूचना : वर्मा

जागरण संवाददाता रोहतक उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आरएस वर्मा ने बैंकर्स को निर्देश

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Sep 2019 01:48 AM (IST)Updated: Sat, 28 Sep 2019 06:34 AM (IST)
बैंकर्स को देनी होगी दस लाख से अधिक के लेन-देन की सूचना : वर्मा
बैंकर्स को देनी होगी दस लाख से अधिक के लेन-देन की सूचना : वर्मा

जागरण संवाददाता, रोहतक : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आरएस वर्मा ने बैंकर्स को निर्देश दिए हैं कि अगर चुनाव प्रक्रिया के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक की राशि बैंक में जमा करवाई जाती है अथवा निकलवाई जाती है तो इस स्थिति में संबंधित बैंक को आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा।

loksabha election banner

जिला निर्वाचन अधिकारी वर्मा बुधवार को चुनाव को लेकर जिला के बैंक अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव की पवित्रता को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बैंकों के लिए हिदायतें जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पिछले दो महीनों में अगर किसी बैंक खाते से एक लाख रुपये से अधिक का असाधारण या संदिग्ध लेनदेन होता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। इसी प्रकार से किसी भी बैंक खाते से अन्य खातों में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट(आरटीजीएस) के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो इसके लिए भी संबंधित बैंक को सूचना देनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी उसकी पत्नी या पति या फिर उसके किसी आश्रित द्वारा भी एक लाख रुपये से अधिक की राशि खाते में जमा करवाई जाती है अथवा निकलवाई जाते हैं तो भी बैंक को सूचित करना होगा। इसी प्रकार से किसी राजनीतिक दल के बैंक खाते से भी एक लाख रुपये से अधिक का लेनदेन होता है तो उसकी भी सूचना देनी होगी। इस अवसर पर सीटीएम महेश कुमार व विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त आरएस वर्मा ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि बैंक को छोड़कर कैश वैन किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी से की राशि नहीं ले जा सकेगी। संबंधित बैंक को कैश वैन के साथ यह विवरण देना होगा कि कौन से एटीएम व किस बैंक शाखा के लिए वैन के माध्यम से कैश भेजा जा रहा है। वैन के कर्मचारियों को अपने साथ पहचान-पत्र भी रखना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैश वैन का निरीक्षण किया जा सकता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.