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पार्कों में घूमने पर लगी रोक हटी, समय किया निर्धारित

कोरोना वायरस महामारी बचाव को लेकर पार्कों में लगाई गई रोक को भी हटा दिया गया है। अब शहर के लोग पार्कों में प्रतिदिन कुछ शर्तों का पालन करते हुए सैर-सपाटा कर सकेंगे। पार्क सुबह सात से नौ तथा शाम चार से सात बजे तक प्रतिदिन खुलेंगे। जिलाधीश आरएस वर्मा ने कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण से बचाव हेतु लागू लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन में स्थित पार्क को छोड़कर जिला के अन्य पार्कों को खोलने की अनुमति प्रदान की है। आदेशों के तहत बुखार खांसी ठंड व गले में दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को पार्क में जाने की अनुमति नहीं होगी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 May 2020 06:30 PM (IST)Updated: Thu, 28 May 2020 06:30 PM (IST)
पार्कों में घूमने पर लगी रोक हटी, समय किया निर्धारित

कोरोना महामारी से बचाव को लेकर पार्कों में लगाई रोक को भी हटा दिया गया है। अब शहर के लोग पार्कों में प्रतिदिन कुछ शर्तों का पालन करते हुए सैर-सपाटा कर सकेंगे। पार्क सुबह सात से नौ तथा शाम चार से सात बजे तक प्रतिदिन खुलेंगे। जिलाधीश आरएस वर्मा ने कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण से बचाव हेतु लागू लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन में स्थित पार्क को छोड़कर जिला के अन्य पार्कों को खोलने की अनुमति प्रदान की है। आदेशों के तहत बुखार, खांसी, ठंड व गले में दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को पार्क में जाने की अनुमति नहीं होगी। यह शर्तें करनी होगी पूरी

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- प्रत्येक व्यक्ति को मास्क या फेस कवर करना होगा

- मीटर से ज्यादा शारीरिक दूरी बनानी होगी

- पार्क में प्रवेश से पूर्व हाथों को सैनिटाइजर से धोना अनिवार्य होगा

- पार्क में जाने वाले व्यक्तियों के मोबाइल में आरोग्य सेतू एप इंस्टाल होना चाहिए।

- थूकना एक अपराध है तथा सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर हर बार 200 रुपये जुर्माना किया जाएगा

- पालतू जानवरों के पार्क में ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक

- पार्क बंद होने के निर्धारित समय में वापिस लौटना होगा। यह रखेंगे पार्कों में निगरानी

आदेशों में कहा गया है कि सभी उपमंडलाधीश एवं इंसीडेंट कमांडर अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे। नगर निगम आयुक्त, महम, कलानौर, सांपला, नगरपालिका के सचिव, सहायक श्रम आयुक्त, ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा ट्रैफिक पुलिस के एसएचओ द्वारा पार्कों का निरीक्षण करके भीड़ एकत्रित होने से रोकी जाएगी तथा शारीरिक दूरी नियमों का पालन करवाया जाएगा। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धाराओं-51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा-188 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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