मतदान के दौरान 12 दस्तावेज होंगे मान्य, इन्हें दिखाकर कर सकेंगे मतदान
जागरण संवाददाता रोहतक 12 मई को होने वाले मतदान वाले दिन 12 तरह के दस्तावेज दिखाकर मतदान क
जागरण संवाददाता, रोहतक : 12 मई को होने वाले मतदान वाले दिन 12 तरह के दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं को जानकारी दी है। यह भी कहा है कि संबंधित प्रमाणपत्र में से कोई एक पहचानपत्र मतदान के दौरान पास होना बेहद जरूरी होगा। रोहतक में छठे चरण में मतदान होना है। इसलिए मतदाताओं को अभी से जागरूक किया जा रहा है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिए पहचान-पत्र बतौर उपयोग में आने वाले प्रमाण-पत्र तय किए गए हैं। इन पहचान पत्रों में वोटर आइडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, केंद्र सरकार हरियाणा सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी नौकरी पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे। बैंक अथवा पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पास बुक, पेन कार्ड, केंद्रीय श्रम मंत्रालय की किसी योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड अथवा हेल्थ इन्श्योरेंस स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो सहित पेंशन पत्र, एमपी, एमएलए, एमएलसी द्वारा जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं। 12 मई को होने वाले मतदान को लेकर पहचान-पत्र मान्य किए गए हैं। मतदान के दौरान संबंधित पहचान-पत्र देखे जा सकते हैं। इनमें से कोई एक पहचान-पत्र मतदाता के पास होना चाहिए।
डा. यश गर्ग, जिला निर्वाचन अधिकारी