मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए अलर्ट, भिवाड़ी में नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी; 10 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित
तिजारा में एक मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञापत्र 10 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई निरीक्षण ...और पढ़ें

मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द (एआई जेनरेटेड इमेज)
HighLights
तिजारा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 10 दिन निलंबित।
निरीक्षण में बिलों और रजिस्टर में मिली अनियमितताएं।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने औषधि अधिनियम के तहत की कार्रवाई।
मुकेश कुमार, भिवाड़ी। तिजारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्थित मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञापत्र निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर 10 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने यह कार्रवाई औषधि अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर की है।
किया था मेडिकल स्टोर का निरीक्षण
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक नरोत्तम देव बारोठिया ने बताया कि औषधि नियंत्रण अधिकारी विष्णु कुमार शर्मा ने 30 सितंबर को मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया था।
उन्होंने कहा कि इस दौरान औषधि अनुज्ञापत्र प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं मिले। कंप्यूटर से जारी विक्रय बिलों की पंजीकृत फार्मासिस्ट के हस्ताक्षर वाली हॉर्ड कॉपी संधारित नहीं थी और शेड्यूल एच-1 रजिस्टर भी सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया।
जारी किया गया कारण बताओ नोटिस
इसके अलावा क्रय बिल कालक्रमानुसार संधारित नहीं पाए गए। एनडीपीएस एवं शेड्यूल एच-1 श्रेणी की चार प्रकार की औषधियों के विक्रय संबंधी विवरण भी मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किए गए। विभाग ने फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया था।
फर्म के जवाब एवं अभिलेखों की जांच के बाद स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और संबंधित नियमों के उल्लंघन पर फर्म के दोनों औषधि अनुज्ञापत्र 27 अक्टूबर से पांच नवंबर तक निलंबित कर दिए गए हैं।
इस अवधि में मेडिकल स्टोर इन अनुज्ञापत्रों के तहत औषधियों का विक्रय एवं वितरण नहीं कर सकेगा।
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