दाखिले से इनकार किया तो निरस्त होगी मान्यता
शिक्षा नियम 134ए के तहत निजी स्कूल संचालक दाखिला देने से इनकार करते हैं तो शिक्षा निदेशालय स्कूल मान्यता निरस्त करने की सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा निजी विद्यालय नियम 134ए के तहत दाखिला किए गए छात्रों की फीस के भुगतान के लिए सत्र और कक्षा अनुसार विवरण बनाकर 20 मई तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को जमा कराने होंगे। जिन बच्चों का स्कूल अलॉट हुआ है वे 23 मई तक दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद दूसरे राउंड के स्कूल अलॉट होंगे।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : शिक्षा नियम 134-ए के तहत निजी स्कूल संचालक दाखिला देने से इनकार करते हैं तो शिक्षा निदेशालय स्कूल मान्यता निरस्त करने की सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा निजी विद्यालय नियम 134-ए के तहत दाखिला किए गए छात्रों की फीस के भुगतान के लिए सत्र और कक्षा अनुसार विवरण बनाकर 20 मई तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को जमा कराने होंगे। जिन बच्चों का स्कूल अलॉट हुआ है, वे 23 मई तक दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद दूसरे राउंड के स्कूल अलॉट होंगे। इस संबंध में सेकेंडरी शिक्षा विभाग के महानिदेशक राकेश गुप्ता ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कक्षा 10वीं व 12वीं में सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में नियम 134-ए के दाखिले संबंधित पंजीकरण व एनओसी की जिम्मेदारी अभिभावक की होगी। विभाग का कार्य केवल स्कूल अलॉट करना है। अभिभावकों को दाखिले से संबंधित आवश्यक दस्तावेज स्वयं पूर्ण करके देना होगा। सभी निजी विद्यालय नियम 134-ए के तहत दाखिल किये गये छात्रों की फीस के रिमबर्समेंट के लिए सत्र और कक्षा अनुसार विवरण सहित संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को 20 मई दोपहर एक बजे तक जमा कराने होंगे। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन स्वयं जिम्मेवार होगा। उन्होंने बताया कि 26 व 27 जुलाई को सक्षम,सक्षम प्लस के टेस्ट होने हैं। इसी प्रकार 27 व 28 अगस्त को दूसरी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की सक्षम मेगा राउंड की परीक्षा होगी। इसमें अंग्रेजी हिदी व गणित विषय शामिल होंगे। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी, मौलिक शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रिसिपल संगीता यादव, मुख्यमंत्री सुशान सहयोगी सुमित चौधरी, अमित कुमार सहित सभी खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे।
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उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश
रेवाड़ी: सचिवालय परिसर में उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षा नियम 134-ए के तहत निजी विद्यालयों में दाखिला करने बारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने 134-ए के तहत चयनित विद्यार्थियों का दाखिला अलाट किए विद्यालयों में हर हाल में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई निजी विद्यालय एतराज करता है तो उसके खिलाफ संबंधित जिला समिति सख्त कार्यवाही करेगी। दाखिला नहीं देने संबंधित शिकायत मिलती है तो तुरंत कार्यवाही होगी। उपायुक्त ने नगराधीश को जिला सचिवालय की हेल्प डेस्क पर 134-ए के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए। बैठक में नगराधीश रवींद्र यादव, जिला शिक्षा अधिकारी रामकुमार फलसवाल, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी आदि उपस्थित थे।