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एक्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग, अब नकली पदार्थों का इस्तेमाल करने वालों पर गिरेगी गाज

Published: Tue, 20 Oct 2026 09:45 AM (IST)

रेवाड़ी में मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले घी या रिफाइंड की जानकारी देना अनिवार्य है, लेकिन इन आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।

रेवाड़ी में मिठाइयों में घी की जानकारी देना अनिवार्य ( एआई जेनरेटेड इमेज )

रेवाड़ी में मिठाइयों में घी की जानकारी देना अनिवार्य ( एआई जेनरेटेड इमेज )

HighLights

  1. मिठाइयों में घी/रिफाइंड की जानकारी देना अनिवार्य।

  2. खाद्य सुरक्षा विभाग के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन।

  3. त्योहारी सीजन में नकली घी की बिक्री चिंता।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले में मिठाई बनाने वाले हलवाइयों को अब मिठाइयों में प्रयोग होने वाले देसी घी, वनस्पति या रिफाइंड की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी किया जा चुका है। लेकिन, अफसोस की बात है कि मौजूदा समय में इस आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

बढ़ गई नकली घी की खपत

प्राप्त जानकारी के मुता्बिक, शहर में 38 लोग मिठाई बनाने का कार्य करते हैं। जिले में छोटी-बड़ी कुल 58 दुकानों पर मिठाइयों की बिक्री होती है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ ही नकली घी की बिक्री को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

इतना ही नहीं, स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अब राजस्थान के अलवर और नू से जिले में भी नकली घी पहुंच रहा है। जिले में प्रतिदिन 10 से 25 क्विंटल घी की खपत होती है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने संभाला मोर्चा

दरअसल, त्योहारों सीजन में मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से हलवाइयों एवं मिठाई के विक्रेताओं के साथ बैठक कर उन्हें ना केवल जागरूक किया जा रहा है, बल्कि नकली या सेहत के लिए नुकसानदायक रसायन का प्रयोग नहीं करने की भी चेतावनी दी जा रही है।

आठ अगस्त को सरकार की ओर से जारी निर्देश में बताया गया है कि दुकानदारों को स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि मिठाई देसी घी, वनस्पति या रिफाइंड तेल से तैयार की गई है।

नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी होने के बाद जिले में अब तक 13 मिठाई की दुकानों से सैंपल लिए गए हैं। मिठाइयों पर इस्तेमाल होने वाले घी और अन्य खाद्य सामग्री से संबंधित आदेश आठ अगस्त से लागू हैं। विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाने के साथ नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है।-संदीप वर्मा, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिकारी, रेवाड़ी


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