275 गांवों के ग्रामीणों को दी ईवीएम-वीवीपैट की जानकारी
जिले के 275 गांवों के ग्रामीणों को ईवीएम वीवीपैट के बारे में जागरूक किया जा चुका है। जागरूकता के लिए चुनाव कार्यालय की जागरूकता वैन गांव-गांव जाकर ईवीएम और वीवीपैट के बारे में लोगों को जानकारी दे रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सीटीएम रविन्द्र यादव ने बताया कि इस जागरूकता वैन का उद्देश्य जिले के प्रत्येक मतदाता को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारी देना है। इससे मतदाता वोट डालते समय वीवीपैट द्वारा दिखाई जाने वाली पर्ची के जरिए अपने डाले गए मत की जांच कर सकता है। यह जान सकता है कि मेरा वोट किस उम्मीदवार को गया है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : जिले के 275 गांवों के ग्रामीणों को ईवीएम वीवीपैट के बारे में जागरूक किया गया। जागरूकता के लिए चुनाव कार्यालय की जागरूकता वैन गांव-गांव जाकर ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारी दे रही है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सीटीएम रविन्द्र यादव ने बताया कि इस जागरूकता वैन का उद्देश्य जिले के प्रत्येक मतदाता को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारी देना है। इससे मतदाता वोट डालते समय वीवीपैट द्वारा दिखाई जाने वाली पर्ची के जरिए अपने डाले गए मत की जांच कर सकता है। यह जान सकता है कि मेरा वोट किस उम्मीदवार को गया है। वीवीपैट में मतदाता को 7 सैकेंड तक पारदर्शी शीशे में उस उम्मीदवार का नाम व चुनाव चिह्न दिखाई देगा, जिसको अपना मत डाला है। लोकसभा चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट का अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।
जिले के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों रेवाड़ी, कोसली व बावल के प्रत्येक गांव व मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने 26 जनवरी को जिला सचिवालय से इस जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। शुक्रवार को इस जागरूकता वैन ने जीवड़ा, चौकी नंबर एक, पैहराजवास, पाल्हावास आदि गांवों में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। शनिवार को करावरा मानकपुर, मोहदीनपुर, लाला, टहना, मस्तापुर, नैनसुखपुरा व जाटूसाना में लोगों को जागरूक किया जाएगा।
..... चुनाव में दिखा सकते हैं 11 अन्य पहचान पत्र
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : लोकसभा चुनाव में मतदाता मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 अन्य पहचान पत्रों को दिखा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, किसी भी बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविग लाइसेंस, केन्द्रीय, राज्य या पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, फोटो लगी पेंशन बुक, स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा स्कीम के तहत जारी किया गया बीमा स्वास्थ्य कार्ड, एमपी या एमएलसी द्वारा जारी कार्यालय पहचान पत्र आदि को पहचान के लिए दिखा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जारी की जाने वाली वोटर स्लिप का प्रयोग मतदाताओं की जानकारी के लिए किया जाएगा। मतदाता उपरोक्त पहचान पत्र में से किसी एक को दिखाकर अपनी पहचान सत्यापित कर सकता है।