बावल में विकसित अवैध कॉलोनी ध्वस्त करने के आदेश
बावल के नियंत्रित क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को जल्द ध्वस्त करें। साथ ही नियंत्रित क्षेत्र में अवैध निर्माण नहीं हो इसके लिए जिला नगर योजनाकार विभाग मुस्तैदी से कार्य करें। कोई भी कालोनी चंद दिनों में विकसित नहीं हो सकती इसलिए विभाग कड़ी नजर रखे। उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने शुक्रवार को जिला सचिवालय में अवैध निर्माण के बारे में बुलाई बैठक में यह आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कालोनियों को लेकर जो केस न्यायालय में चल रहे है उनकी पैरवी तत्परता से करें तथा शीघ्र इन केसों का निपटान कराएं। उपायुक्त ने कहा कि नियमों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्घ कार्यवाही अमल में लाई जाए।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी:
बावल के नियंत्रित क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को जल्द ध्वस्त करें। साथ ही नियंत्रित क्षेत्र में अवैध निर्माण नहीं हो इसके लिए जिला नगर योजनाकार विभाग मुस्तैदी से कार्य करें। कोई भी कालोनी चंद दिनों में विकसित नहीं हो सकती इसलिए विभाग कड़ी नजर रखे। उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने शुक्रवार को जिला सचिवालय में अवैध निर्माण के बारे में बुलाई बैठक में यह आदेश दिए।
उन्होंने कहा कि अवैध कालोनियों को लेकर जो केस न्यायालय में चल रहे है उनकी पैरवी तत्परता से करें तथा शीघ्र इन केसों का निपटान कराएं। उपायुक्त ने कहा कि नियमों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्घ कार्यवाही अमल में लाई जाए।
बैठक में जिला नगर योजनाकार अनिल डबास ने बताया कि विभाग ने गांव देवलावास में एक कालोनी को ध्वस्त किया व पुराने चल रहे अवैध निर्माणों पर तीन एफआईआर भी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण कार्य करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की एफआईआर व अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त करने की कार्यवाही जारी रहेगी। नियंत्रित क्षेत्र कोसली में टुकड़ों में रजिस्ट्रियों को रोकने के लिए विभाग ने मुख्यालय को प्रस्ताव भी भेजा है। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा, एसडीएम कोसली उतम ¨सह, एसडीएम रेवाडी जितेन्द्र, डीआरओ मानव मलिक, डीटीपी अनिल डबास, क्षेत्रा अनवेशक अनिल कुमार, ईओ नगरपरिषद मनोज यादव, उप-जिला न्यायवादी सुमेर ¨सह सहित अन्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। नियंत्रित क्षेत्र में यह हैं शामिल:
जिले में पदनियावास, रेवाडी में मनचन्दा एवं मनचन्दा कालोनी के साथ लगता हुआ क्षेत्र, बावल में बीयर फैक्टरी का क्षेत्र, चिरहाडा, बावल में बनीपुर चौक के साथ का क्षेत्र, सुठानी, बावल में सूरज स्कूल के सामने, महेश्वरी धारूहेड़ा में गांव के पास का क्षेत्र, कानमाजरा रेवाड़ी में नई रेलवे लाइन के साथ लगता क्षेत्र विभाग द्वारा नियंत्रित क्षेत्र व शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। इन स्थानों पर अनधिकृत कालोनी की स्थापना करना अवैध है।