नहीं हुई वारंट की तामील, एसएचओ की गाड़ी की कुर्की के आदेश
अदालत से जारी वारंट की तामील ना कराना धारूहेड़ा थाना एसएचओ को भारी पड़ गया। अदालत ने एसएचओ की गाड़ी को अटैच कर दिया तथा थाना प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों का वेतन भी कुर्क कर दिया है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : अदालत से जारी वारंट की तामील न कराना धारूहेड़ा थाना प्रभारी को भारी पड़ गया। अदालत ने उनकी गाड़ी को अटैच कर दिया तथा थाना प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों का वेतन भी कुर्क कर दिया है। अदालत ने यह कार्रवाई 2013 से लंबित एक मामले की सुनवाई के दौरान की है। अदालत द्वारा उच्च अधिकारियों को भी सूचना भेजी गई है।
गुरुग्राम के गांव धोनकड निवासी मुकेश कुमार ने गांव ततारपुर निवासी सुरेंद्र के साथ किसी जमीन को खरीदने का सौदा किया था। सौदा पूरा ना होने के कारण मुकेश कुमार ने सुरेंद्र के खिलाफ 2008 में अदालत में वाद दायर किया था। अदालत ने सुरेंद्र को 16 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित ब्याना राशि मुकेश को वापस करने के आदेश जारी किए थे। 29 अप्रैल 2013 को आदेश जारी करने के बाद सुरेंद्र कुमार ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी लेकिन अपील में उसे कामयाबी नहीं मिली।
मुकेश कुमार ने अपने अधिवक्ता सतवीर सिंह खरोड़िया की मार्फत अदालत में ईजरा पिटीशन दायर की थी। सुरेंद्र ने भी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने इजरा की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सात लाख रुपये कोर्ट में जमा कराने के आदेश दिए थे। आदेश के बावजूद सुरेंद्र कुमार ने ना तो अदालत में पैसे जमा कराएं और ना ही पेश हुआ। मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज (सीनियर डिविजन) मोहित अग्रवाल ने थाना धारूहेड़ा एसएचओ को आरोपित सुरेंद्र कुमार को कंडिशनल वारंट के तहत गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए थे।
कई बार लगातार आदेश देने के बावजूद धारूहेड़ा थाना पुलिस सुरेंद्र को अदालत में पेश नहीं कर पाई। अदालत ने पूर्व एसएचओ अमित कुमार, वर्तमान एसएचओ सुधीर कुमार, हेडकांस्टेबल जयदीप व एएसआइ राकेश कुमार का वेतन भी अटैच कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान अदालत में पेश होकर एसएचओ सुधीर कुमार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन 3 सितंबर को अदालत में पुलिस आरोपित को पेश नहीं कर सकी।
सख्ती दिखाते हुए अदालत ने थाना प्रभारी की गाड़ी को कुर्क करने के आदेश दे दिए। आदेश पर बैलिफ ने कार्रवाई करते हुए एसएचओ धारूहेड़ा की टवेरा गाड़ी को कुर्क कर दिया तथा न्यायिक परिसर में लाकर खड़ा कर दिया। अदालत ने इन सभी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ दक्षिण रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक व पुलिस अधीक्षक को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।