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अवैध व ओवरलोड वाहनों पर 38 लाख से अधिक का जुर्माना

परिवहन विभाग की ओर से अभियान के तहत निजी सोसायटी की तीन बसों के चालान किए गए। इनमें दो बसों पर निर्धारित से अधिक सीटें लगाने के चलते एक बस पर एक लाख रुपये तथा दूसरी बस पर एक लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए इंपाउंड किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 07 Mar 2021 06:49 PM (IST)Updated: Sun, 07 Mar 2021 06:49 PM (IST)
अवैध व ओवरलोड वाहनों पर  38 लाख से अधिक का जुर्माना
अवैध व ओवरलोड वाहनों पर 38 लाख से अधिक का जुर्माना

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: जिला परिवहन विभाग की ओर से पिछले करीब चार माह से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को अभियान के तहत ओवरलोड तथा अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर जहां 38 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं इस दौरान निजी सोसायटी की एक बस का चालान व 2 बसों को इंपाउंड भी किया गया। नवंबर माह से लेकर अब तक परिवहन विभाग की ओर से ओवरलोड व अवैध वाहनों पर 4 करोड़ 81 लाख 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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निर्धारित से अधिक सीट लगाने पर इंपाउंड हुई निजी सोसायटी की दो बसें:

परिवहन विभाग की ओर से अभियान के तहत निजी सोसायटी की तीन बसों के चालान किए गए। इनमें दो बसों पर निर्धारित से अधिक सीटें लगाने के चलते एक बस पर एक लाख रुपये तथा दूसरी बस पर एक लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए इंपाउंड किया गया। बता दें कि निजी सोसायटी की कुछ बसों में निर्धारित से अधिक सीटें लगाने की शिकायतें विभाग के पास पहुंच रही थीं। 32 सीटर बस के लिए 6 हजार रुपये टैक्स, 39 सीटर के लिए 9 हजार रुपये तथा 40 सीटर से अधिक बसों से 12 हजार रुपये टैक्स प्रतिमाह अधिकृत है। इस अभियान में एसआइ नरेश कुमार, टीएसआइ प्रदीप कुमार, टीएसआइ तिलकराज, टीएसआइ जसबीर सिंह व कांस्टेबल प्रदीप शामिल रहे है।

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पिछले करीब एक सप्ताह में विशेष अभियान के तहत 75 ओवरलोड व अवैध वाहनों के चालान किए गए हैं। वैसे विभाग की तरफ से अवैध वाहनों की जांच रोजाना की जा रही है। अवैध व ओवरलोड वाहनों पर विभाग की धरपकड़ आगे भी जारी रहेगी।

- गजेंद्र सिंह, जिला परिवहन अधिकारी


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