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500 से 5 हजार तक कलेक्टर रेट में की बढ़ोतरी

उपायुक्त द्वारा जिला की संपत्ति के कलेक्टर रेट निर्धारित किए जाते हैं। जो रेट तय होते हैं इससे कम पर संपत्ति की बिक्री नहीं हो सकती है। लोगों को उनकी संपत्ति के संबंध में आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मंशा से जमीनों के कलेक्टर रेट निर्धारित किए जाते हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 07:10 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 05:07 AM (IST)
500 से 5 हजार तक कलेक्टर रेट में की बढ़ोतरी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: शहर में संपत्ति खरीदना महंगा होने वाला है। जिला प्रशासन की ओर से वर्ष 2020-21 के दूसरे चरण के लिए कलेक्टर रेट जारी कर दिए गए हैं। प्रथम चरण के कलेक्टर रेट पहले ही जारी कर दिए गए थे। जो ड्राफ्ट रेट जारी किए गए हैं उनमें शहर की संपत्ति में 500 से लेकर 5 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। जो ड्राफ्ट रेट जारी किए गए हैं उनपर आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। इसके पश्चात फाइनल रेट जारी कर दिए जाएंगे। यहां बता देना आवश्यक है कि उपायुक्त द्वारा जिला की संपत्ति के कलेक्टर रेट निर्धारित किए जाते हैं। जो रेट तय होते हैं इससे कम पर संपत्ति की बिक्री नहीं हो सकती है। लोगों को उनकी संपत्ति के संबंध में आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मंशा से जमीनों के कलेक्टर रेट निर्धारित किए जाते हैं। रेवाड़ी तहसील के अंतर्गत शहरी क्षेत्र की सूची में दर्ज 158 जगहों में से 51 के कलेक्टर रेट 500 से 5 हजार तक बढ़ाए गए हैं।

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प्रथम चरण के मुकाबले दूसरे चरण में कलेक्टर रेट में यूं हुई है बढ़ोतरी

-बास सिताबराय रिहायशी में 11500 से 12000 हुए कलेक्टर रेट।

-जसवंत नगर (रेवाड़ी/कुतुबपुर मोला), न्यू आदर्श, राजीव नगर धक्का बस्ती, कुतुबपुर अंदर आबादी, विकास नगर बुढ़पुर रोड, शिव कॉलोनी, हंस नगर और नई आबादी में 9500 से 10000 किए गए कलेक्टर रेट।

-गढ़ी बोलनी रोड पर राधा स्वामी वाली सड़क से रेवाड़ी की सीमा तक 100 फीट की गहराई तक 25000 से बढ़ाकर किए 30000 किए गए।

-सर्राफा बाजार राय बहादुर उमराव सिंह जैन स्ट्रीट व्यवसायिक में 4 हजार की बढ़ोतरी के साथ नए रेट 61 हजार से 66 हजार किए गए।

- हुडा सेक्टर 5, 10, 17, 18 व 19 की रिलीज भूमि के रेट (रिहायशी) हुडा सेक्टर 5, 10, 17, 18 व 19 की रिलीज भूमि 30 गज से कम कमर्शियल मानी जाएगी के 33 हजार से 35 हजार

-महेंद्रगढ़ रोड पर फाटक से कुतुबपुर की सीमा तक 100 फीट की गहराई तक 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार।

-भाड़ावास रोड पर रेलवे फाटक से रेवाड़ी की सीमा तक सड़क के साथ 100 फुट की गहराई तक 13 हजार से बढ़ाकर 16 हजार।

-बावल रोड पर राजीव चौक से रेवाड़ी की सीमा तक 150 फुट की गहराई तक 41500 से बढ़ाकर 44 हजार।

-गढ़ी बोलनी रोड पर सड़क के साथ चुंगी तक 50 फुट की गहराई तक 38 हजार से बढ़ाकर 40 हजार।

-झज्जर रोड रेलवे फाटक से पावर हाउस तक सड़क के साथ चूंगी की दूसरी तरफ 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार।

-कोनसीवास रोड पर सरकुलर रोड से रेवाड़ी की सीमा तक 100 फुट की गहराई तक 19 हजार से बढ़ाकर 22 हजार।

-तुर्कियावास रोड पर साधु शाह नगर से रेवाड़ी की सीमा तक 50 फुट की गहराई तक 11 हजार से बढ़ाकर 13 हजार।

-तुर्कियावास रोड पर आजाद चौक से श्मशान घाट तक सड़क के साथ साथ 50 फीट की गहराई तक 12 हजार से बढ़ाकर 16 हजार।

- मॉडल टाउन रिहायशी 25500 से बढ़ाकर 28000।

-महावीर नगर 10 से बढ़ाकर 12 हजार रेट तय किए गए हैं।

-अजय नगर, गुलाबी बाग (रेवाड़ी/कुतुबपुर मोला), इंदिरा कॉलोनी, रामसिंहपुरा और यादव नगर पेज 2ए, 2बी, 2सी में 9 हजार से बढ़ाकर 10 हजार किए गए।

-गांधी नगर, गौतम नगर, कमला नगर, सरस्वती विहार कालाका रोड, उत्तम नगर फेज 2ए व 3बी में 11 हजार से बढ़ाकर 12 हजार किए गए।

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27 तक दर्ज करा सकते हैं अपनी आपत्ति

जिला प्रशासन की ओर से 2020-21 के लिए दूसरे चरण के कलेक्टर रेट जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टर रेट जिला रेवाड़ी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए है। यदि किसी को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो 27 अक्टूबर तक ई-मेल आइडी व लघु सचिवालय के कमरा नंबर 114 में दे सकते हैं। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि बिना किसी साक्ष्य व सबूत के कोई भी आपत्ति या सुझाव मान्य नहीं होगा।


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