Lockdown Guidelines 2021: रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में भी 26 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, जानें- क्या खुला और किस पर जारी हैं पाबंदियां
Lockdown Guidelines 2021 लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ समेत हरियाणा के एनसीआर के जिलों में रेस्तरां ढाबे और बार रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे जबकि खाने-पीने की वस्तुओं की रात 11 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी।
रेवाड़ी, जागरण संवाददाता। कुछ और राहत के साथ अब लॉकडाउन 26 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें रेस्तरां, ढाबे और बार रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे जबकि खाने-पीने की वस्तुओं की रात 11 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। राज्य मुख्य सचिव विजय वर्धन ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में 3 मई को लॉकडाउन लागू किया गया था और इसे 11वीं बार बढ़ाया गया है। इसके बाद 26 जुलाई की सुबह तक लॉकडाउन प्रभावी है। इसके तहत कई छूट दी गई हैं, तो कुछ पाबंदियां अब भी बरकरार हैं।
रेवाड़ी के उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है और ऐसे में लोगों को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, खासतौर पर मास्क नहीं लगाने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यह है नई गाइडलाइन
- रेस्टोरेंट व बार (होटल व माल के रेस्तरां व बार समेत) सुबह 10 से रात 11 बजे तक खोलने के साथ होम डिलिवरी भी किए जा सकेंगे।
- क्लब, रेस्टोरेंट, गोल्फ क्लब के बार भी सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलेंगे।
- जिम सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।
- कॉमन ला एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) 23 जुलाई को कराया जा सकेगा।
- विवाह व अंतिम संस्कार क्रिया में 100 लोग शामिल हो सकेंगे, हालांकि यह व्यवस्था पहले से है।
- स्पा सुबह छह बजे खोले जा सकेंगे और रात आठ बजे तक चलेंगे।
- दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक और माल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे।
- खेल गतिविधियों के लिए स्टेडियम पहले ही खोले जा चुके हैं।
- कॉरपोरेट कार्यालयों को 100 फीसद उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन इनमें कोविड के नियमों का पालन करना जरूरी है।