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Rewari: जाट सायरवास सरपंच आजाद सिंह पद से निष्कासित, अजा वर्ग का गलत प्रमाण पत्र देने पर डीसी ने लिया एक्शन

आजाद सिंह को चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए नामांकन पत्र में सिरकीबन्द अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र गलत प्रस्तुत करने पर उपायुक्त ने निष्कासित करने के आदेश दिए है। शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा जांच कराई गई थी।

By krishan kumarEdited By: Abhi MalviyaTue, 28 Mar 2023 05:46 PM (IST)
Rewari: जाट सायरवास सरपंच आजाद सिंह पद से निष्कासित, अजा वर्ग का गलत प्रमाण पत्र देने पर डीसी ने लिया एक्शन
उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने गांव जाट सायरवास के नवनिर्वाचित सरपंच आजाद सिंह को पद से निष्कासित कर दिया है।

रेवाड़ी, जागरण संवाददाता। उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने गांव जाट सायरवास के नवनिर्वाचित सरपंच आजाद सिंह को पद से निष्कासित कर दिया है। आजाद सिंह को चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए नामांकन पत्र में सिरकीबन्द अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र गलत प्रस्तुत करने पर उपायुक्त ने निष्कासित करने के आदेश दिए है। शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा जांच कराई गई थी।

निष्कासित सरपंच भविष्य में पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेगा। उपायुक्त ने ग्राम पंचायत का चार्ज व संपत्ति तुरंत प्रभाव से किसी भी अनुसूचित जाति के बहुमत वाले पंच को अथवा आरक्षित बहुमत वाले पंच के ना होने पर किसी अन्य बहुमत वाले पंच को सौंपने के आदेश भी दिए है।

प्रशासन को दी थी शिकायत

गांव जाट सायरवास के रहने वाले एडवोकेट उमेद सिंह ने प्रशासन को शिकायत देकर आजाद सिंह पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान गलत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आरोप लगाए थे। उमेद सिंह का आरोप था कि आजाद ने दो जाति प्रमाण पत्र बनवाए हुए है। शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा मामले की जांच एसडीएम रेवाड़ी को सौंपी गई थी। इसके अतिरिक्त उमेद सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की थी।

फर्जी मिला प्रमाण-पत्र

उमेद सिंह शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम रेवाड़ी की जांच रिपोर्ट के आधार पर नवनिर्वाचित सरपंच आजाद सिंह द्वारा नामांकन पत्र के साथ संलग्न सिरकीबंद अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया। चुनाव के समय वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस पद पर चुने जाने के लिए पात्र नहीं था। जांच के बाद प्रशासन द्वारा आजाद सिंह को नोटिस जारी कर जवाब देने का समय भी दिया गया था।

पद से किया निष्कासित

उपायुक्त ने विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर आजाद सिंह को सरपंच पद से निष्कासित कर दिया है। अब आजाद सिंह भविष्य में ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेगा। पंचायत का चार्ज बहुमत वाले अनुसूचित जाति के पंच को सौंपा जाएगा। उपायुक्त ने आजाद सिंह को पुन: चुनाव लड़ने के लिए तीन वर्ष तक अयोग्य घोषित भी कर दिया गया है।