Move to Jagran APP

दिल्ली से सटे हरियाणा के इस जगह लगा 14 दिन का लॉकडाउन, जानें- किस समय कौन सी दुकानें कब खुलेंगी

कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण हरियाणा के रेवाड़ी के धारूहेड़ा में एक बार फिर प्रशासन ने 14 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sat, 15 Aug 2020 07:16 PM (IST)Updated: Mon, 17 Aug 2020 01:28 PM (IST)
दिल्ली से सटे हरियाणा के इस जगह लगा 14 दिन का लॉकडाउन, जानें- किस समय कौन सी दुकानें कब खुलेंगी
दिल्ली से सटे हरियाणा के इस जगह लगा 14 दिन का लॉकडाउन, जानें- किस समय कौन सी दुकानें कब खुलेंगी

रेवाड़ी [अमित सैनी]।  दिल्ली से सटे हरियाणा के रेवाड़ी में एक बार फिर से पांबदियां बढ़ा दी गई हैं। औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए धारूहेड़ा नपा क्षेत्र व आठ बाहरी कॉलोनियों में शनिवार शाम 5 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन की यह अवधि 14 दिनों की रहेगी। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही निर्धारित समय तक खुली रहेंगी तथा बाकी सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

loksabha election banner

धारूहेड़ा में 500 से अधिक आ चुके केस

धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में 500 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। कई कॉलोनियों में से 25 से 30 केस हैं। हालात काफी बिगड़ चुके हैं। अहम बात यह है कि बहुत से लोग तो ऐसे भी संक्रमित हुए हैं जो रहते धारूहेड़ा में हैं और नौकरी भिवाड़ी में करते हैं। इन लोगों के आवागमन से भी स्थिति काफी खराब हो गई है। इसके अतिरिक्त भिवाड़ी में आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है जिसके चलते वहां से बड़ी तादाद में लोग धारूहेड़ा में खरीददारी के लिए भी आ रहे हैं।

इन इलाकों में रहेंगी पाबंदियां

इन हालातों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। जिलाधीश ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारूहेड़ा के समस्त नगरपालिका क्षेत्र तथा खंड धारूहेड़ा के नारायण विहार, कर्ण कुंज, गोयल कॉलोनी, विकास नगर, भगवान सिंह कॉलोनी, निरंजन कॉलोनी, डा. फूलसिंह कॉलोनी, बुध विहार क्षेत्रों को 15 अगस्त को शाम 5 बजे से दो सप्ताह तक लॉकडाउन लगाया गया है।

ये रहेंगे प्रतिबंध
इन क्षेत्रों में स्थित सभी सार्वजनिक स्थानों पर बाजार, मॉल, पार्क व धार्मिक स्थलों के खुलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों आदि पर केवल होम डिलवरी व टेक अवे की सुविधा होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्थाएं बनाएं रखने के लिए अग्निशमन, पुलिस, बिजली, जलापूर्ति, चिकित्सा व रसद विभाग से संबंधित सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

इस समयानुसार से खुलेंगी

जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया कि अति आवश्यक सेवाओं में किरयाणा, दूध-डेयरी, फल-सब्जी, मोटर रिपेयर, पेंचर की दुकानों को खोलने के लिए प्रात: 7 बजे से प्रात: 11 बजे तक अनुमति रहेंगी। उन्होंने बताया कि किराना  व्यापारियों को प्रात: 7 बजे से प्रात: 11 बजे तक ही गोदाम आदि से स्वयं की दुकान तक सामान लाने की अनुमति होगी। उक्त क्षेत्रों में फल सब्जी की आपूर्ति वार्ड वाईज हाथ ठेली द्वारा प्रात: 7 बजे से प्रात: 11 बजे तक ही डोर-टू-डोर के माध्यम से भी करवाई जाएगी।

चिकित्सालय, लैब, केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पुश चिकित्सा की दवाईयों इत्यादि की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगीं तथा इनसे जुड़े व्यक्ति, संस्थान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। थोक सब्जी मंडी में खुदरा व रिटेल के अतिरिक्त सामान्य उपभोक्ताओं का प्रवेश निषेध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं हरियाणा महामारी अधिनियम 2020 व विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

कंपनी कर्मचारी जा सकेंगे नौकरी

कंपनी कर्मचारियों के नौकरी पर जाने में किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। औद्योगिक इकाईयां खुली रहेंगी तथा कंपनी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर जा सकेंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.