दहेज हत्या के दोषी पति को सात साल की कैद
करीब एक वर्ष पूर्व उपमंडल कोसली के गांव झाल में हुई दहेज हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने आरोपित पति को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने शुक्रवार को मामले में निर्णय दिया है। घटनाक्रम के अनुसार गांव झाल निवासी सुधीर की पत्नी ज्योति की 2
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: करीब एक वर्ष पूर्व उपमंडल कोसली के गांव झाल में हुई दहेज हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने आरोपित पति को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने शुक्रवार को मामले में निर्णय दिया है।
घटनाक्रम के अनुसार गांव झाल निवासी सुधीर की पत्नी ज्योति की 28 अगस्त 2017 को फांसी लगाने से मौत हो गई थी। झज्जर निवासी मृतका के भाई सोनू ने दहेज हत्या का आरोप लगाया था। सोनू ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसकी बहन ज्योति की शादी एक मार्च 2017 को झाल निवासी भीम ¨सह के बेटे सुधीर के साथ हुई थी। सुधीर द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल देने की मांग की जा रही थी। दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर ही ज्योति ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने सोनू की शिकायत पर सुधीर के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। 6 सितंबर 2017 को पुलिस ने आरोपित सुधीर को गिरफ्तार किया था और जांच पूरी कर एक दिसंबर 2017 को अदालत में चालान पेश किया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने सुधीर को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष की ओर से सरकारी वकील आरके श्योराण ने अदालत में मामले की पैरवी की।