उपायुक्त ने संगवाड़ी सरपंच को किया निलंबित
विकास कार्याें में अनियमितता बरतने व उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने गांव संगवाड़ी के सरपंच विनोद कुमार को निलंबित करने के आदेश जारी किए है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: विकास कार्याें में अनियमितता बरतने व उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने गांव संगवाड़ी के सरपंच विनोद कुमार को निलंबित करने के आदेश जारी किए है।
आदेशों में उपायुक्त ने कहा है कि गांव संगवाड़ी के इंद्राज व बहाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत से संबंधित सूचना के लिए 25 फरवरी को खंड कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। खंड कार्यालय में मांगी गई सूचना व अपील के संबंध में पत्र भी लिखा गया था। परंतु सरपंच विनोद कुमार कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। सरपंच द्वारा दो मई को कोर्ट के पास से मोटरसाइकिल व ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड चोरी होने की शिकायत चार मई को दर्ज करा दी गई। सरपंच को इस बारे में तीन जुलाई को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसका जवाब 23 जुलाई को प्रस्तुत किया गया। जवाब के अवलोकन से सरपंच द्वारा आरटीआइ के तहत सूचना न देने के कारण रिकॉर्ड गुम होने की झूठी एफआइआर दर्ज कराने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सरपंच के खिलाफ विकास कार्यों में अनियमितता बरतने की शिकायत की जांच एसडीएम बावल के पास भी विचाराधीन है। लंबित जांच व रिकार्ड से संबंधित सबूतों को खुर्द-बुर्द व हेराफेरी करने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। उपायुक्त ने सरपंच विनोद कुमार को निलंबित करने तथा बहुमत वाले पंच को ग्राम पंचायत का चार्ज देने के आदेश दिए है। सरपंच पर ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।