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Vehicle scrappage policy: 15 साल से पुरानी गाड़ियों को पाबंदी, जानिए क्‍या है नई पालिसी

अब 15 साल पुरानी गाडि़यां सड़क पर नहीं चल सकेंगी। आरटीए की रोड सेफ्टी की टीम इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से आदेश जारी होने की प्रतिक्षा में विभाग। स्क्रैपिंग की पॉलिसी के तहत ये आदेश लागू होंगे।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Thu, 23 Sep 2021 09:58 AM (IST)Updated: Thu, 23 Sep 2021 09:58 AM (IST)
Vehicle scrappage policy: 15 साल से पुरानी गाड़ियों को पाबंदी, जानिए क्‍या है नई पालिसी
स्‍क्रैपिंग पालिसी के तहत पुरानी गाडि़यां नहीं चलेंगी।

अंबाला, जागरण संवाददाता। आरटीए की रोड सेफ्टी टीम 15 साल से पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल से परहेज करने के लिए जागरुकता अभियान चलाएगी। इसके लिए ट्रैक्सी स्टैंड से लेकर सवारी गाड़ी के ठहराव वाले प्रमुख स्थानों पर कैंप लगाने जा रही है। हालांकि अभी कैंप कहां लगाया जाएगा, इस बाबत विचार विमर्श चल रहा है। आरटीए की टीम जागरुकता अभियान के लिए बकायदे रूट चार्ट तैयार करेगा। रूट चार्ट में आटो टैक्सी स्टैंड से लेकर प्राइवेट बस और टैक्सियों के ठहराव वाले स्थान को शामिल किया जाएगा। 15 साल पुरानी गाड़ियों के मालिक को स्क्रैप कराने की सलाह देगी। अंबाला आरटीए कार्यालय के आदेश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आदेश का इंतजार कर रही है।

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15 साल पुरानी गाड़ियां बैन

राज्य के फरीदाबाद, नूंह, गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भीवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में 15 साल पुरानी गाड़ियों के सड़क पर उतरने पर पाबंदी लगाई गई है।

पुलिस भी चलाएगी अभियान

आरटीए के अनुसार अभी यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों के साथ 14 जिलों में लागू हुआ है। पुलिस हाईवे से लेकर जिले की प्रमुख मार्गो पर 15 साल पुराने वाहनों की चेकिंग का विशेष अभियान चलाएगी, जिसमें अपूर्ण कागजात मिलने पर कार्रवाई अमल में लाएगी।

पुरानी गाड़ियों के फिटनेश भी हो सकते हैं बंद

15 साल से पुरानी गाड़ियों का फिटनेश प्रमाण पत्र जारी करने वाली तकनीकी टीम के कार्य सीमित किए जाने पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विचार कर रहा है। जल्द ही इस बाबत ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरियाणा की तरफ से आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है।

15 साल से पुरानी गाड़ियों का फिटेनेशन जांच करने के लिए तकनीकी टीम गहनता से पड़ताल करती है। अगर नियम के मुताबिक कुछ भी खामियां मिलती है तो फाइल को रिजेक्ट करके सड़क पर नहीं चलने के निर्देश दिए जाते हैं।

बृजभूषण, रोड सेफ्टी अधिकारी।


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