सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20 साल कैद
जागरण संवाददाता, पानीपत : अदालत ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को दोष
जागरण संवाददाता, पानीपत : अदालत ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों ने जुर्माना जमा कराया तो एक लाख रुपये पीड़िता को मिलेंगे। घटना जनवरी 2016 की है।
महराणा गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक फैक्ट्री में काम करती थी। 26 जनवरी 2016 को शाम को फैक्ट्री से वापस घर जाते समय रास्ते में गांव के ही जितेंद्र और राजेश मिले। दोनों ने बहाने से उसे ऑटो में बैठा लिया और नहर की तरफ ले गए। यहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद बृहस्पतिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शशि बाला चौहान की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद और 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।